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Sonbhadra News: ड्यूटी से लौट रही महिला से दुष्कर्म का मामला, आरोपी को मिली 15 साल की कैद
Sonbhadra News Today: दो वर्ष पूर्व ड्यूटी से घर लौट रही महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 15 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है।
Sonbhadra News Today: दो वर्ष पूर्व ड्यूटी से घर लौट रही महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले (woman rape case) में दोषी को 15 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश (सीएडब्लू) सोनभद्र आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते समय यह फैसला सुनाया। दोषसिद्ध पाकर दोषी सुमेश्वर को 15 वर्ष की कैद और 53 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि मिलेगी।
यह है पूरा प्रकरण
अभियोजन के मुताबिक बीजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी और आरोप लगाया कि एक सितंबर 2020 को शाम 6 बजे जब उसकी बहू ड्यूटी करके घर वापस पैदल ही लौट रही थी। तभी बीजपुर थाना क्षेत्र के पुनर्वास द्वितीय अम्बेडकर नगर डोड़हर गांव निवासी सुमेश्वर पुत्र स्व. बुधराम बाइक से आया और उसकी बहू से कहा कि बैठो, चलो घर छोड़ देंगे। उसकी बात पर विश्वास करके बहू बाइक पर बैठ गई। उसके बाद उसे जंगल के रास्ते ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी तरह से उसके चंगुल से भागकर उसने फोन करके, घरवालों को सूचना दी। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।
दोषी को 15 साल की कैद के साथ लगाया जुर्माना
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सुमेश्वर को 15 वर्ष की कैद और 53 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। जबकि पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने की।