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Sonbhadra: बगैर माइन टैग के वाहनों पर लोड नहीं होगी बालू, खान विभाग ने जारी किए निर्देश
Sonbhadra News Today: खान महकमे की तरफ से सभी पट्टा और भंडारण लाइसेंसधारकों को, बगैर माइन टैग वाले वाहनों पर बालू-गिट्टी लोड न करने का निर्देश जारी किया गया है।
Sonbhadra News: ओवरलोड और अवैध परविहन के मामले में वाहन संचालकों पर सख्ती और लोडिंग प्वाइंटों पर दी जा रही छूट के लग रहे आरोपों और न्यूजट्रैक द्वारा इसको लेकर मजबूत पहल के बाद, खान महकमे की तरफ से सभी पट्टा और भंडारण लाइसेंसधारकों को, बगैर माइन टैग वाले वाहनों पर बालू-गिट्टी लोड न करने का निर्देश जारी किया गया है। जारी पत्र में किस वाहन पर कितनी खनिज की मात्रा लादी जा सकती है, इसकी भी जानकारी दी गई है और निर्देशित किया गया है कि बगैर माइन टैग वाले वाहनों पर खनिज लदा पाया जाने पर या फिर माइन टैग वाले वाहनों पर निर्धारित सीमा से अधिक सामग्री लदी होने पर संबंधित पट्टाधारक-भंडारण लाइसेंस धारक और क्रशर संचालक/स्वामी को जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।
ट्रक संचालकों ने खान दफ्तर का घेराव कर जमकर किया हंगामा
बताते चलें कि वाहनों संचालकों का एक बड़ा ग्रुप पिछले कई दिनों से ट्रक संचालकों पर सख्ती और बालू-गिट्टी लोड करने वालों को लेकर बरती जा रही कथित ढील को लेकर आक्रोशित है। गत मंगलवार को ट्रक संचालकों ने खान दफ्तर का घेराव कर जमकर हंगामा भी किया था। उसके बाद, बुधवार की शाम, ज्येष्ठ खान अधिकारी आशीष कुमार (Senior Mines Officer Ashish Kumar) की तरफ से सभी पट्टाधारकों, भंडारण लाइसेंस धारक, क्रशर प्लांट संचालकों/स्वामियों को निर्देश जारी कर बगैर माइन टैग वाले ट्रकों एवं अन्य वाहनों में किसी भी दशा में बालू-गिट्टी लोड न करने की हिदायत दी गई है। कहा गया है कि माइन टैग वाले वाहनों पर निर्धारित मात्रा से अधिक लदान न होने पाए, इसका भी ख्याल रखना होगा। साथ ही बगैर ईएमएम-11, ई-फार्म सी के कोई लोडिंग नहीं होगी। बगैर माइन टैग वाले वाहनों पर गिट्टी-बालू की नदान, माइन टैग वाले वाहनों पर निर्धारित मात्रा से अधिक लोड, बगैर एमएम-11, फार्म सी के लोडिंग पाए जाने पर संबंधित पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक/भंडारण अनुज्ञप्तिधारक/क्रशर संचालक-स्वामी को जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। छह चक्का ट्रक पर 12.5 टन, दस चक्का ट्रक पर 18 टन, 12 चक्का ट्रक पर 24 टन, 14 चक्का ट्रक पर 30 टन, 18 चक्का ट्रक पर 34 टन, 22 चक्का ट्रक पर अधिकतम 38 टन खनिज लोड किया जा सकता है।
माइन टैग से जांच में होगी आसानी
ज्येष्ठ खान अधिकारी आशीष कुमार (Senior Mines Officer Ashish Kumar) ने निर्देश की पुष्टि करते हुए बताया कि माइन टैग से जहां वाहन का लोकेशन, उस पर लादी गई खनिज की निर्धारित मात्रा, लदे खनिज का प्रपत्र है कि नहीं, सारी जानकारी आसानी से हासिल की जा सकेगी। इससे वाहनों के जांच में भी आसानी होगी। बताया कि पूर्व में तीन बार कैंप भी लगाया जा चुका है। कई वाहन संचालकों ने माइन टैग लिया भी है लेकिन उसे अपने वाहन पर नहीं लगाया है। अब निर्देश के बाद से बगैर माइन टैग वाले वाहनों पर बालू-गिट्टी लोड करने या ओवरलोड की शिकायत मिली तो लोडिंग प्वाइंट संचालक को जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
निर्देेश के बाद भी सड़कों पर दौड़ते रहे ओवरलोड वाहन
एक तरफ जहां खान अधिकारी का निर्देश पूरे दिन सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। वहीं हाइवे पर ओवरलोड वाहनों की आवाजाही बनी रही। मारकुंडी में शाम ढलते-ढलते 50 से अधिक ओवरलोड वाहनों की कतार लग गई। लोगों का कहना था कि जब तक कागजी कोरमपूर्ति से बाहर निकलकर लोडिंग प्वाइंटों पर सख्ती नहीं बरती जाएगी, तब तक बगैर परमिट और ओवरलोडिंग का खेल चलता रहेगा।
खनन, भंडारण लाइसेंस धारकों, क्रशर संचालकों के वाहनों पर नहीं होती कार्रवाई
नाम न छापने की शर्त पर कई वाहन संचालकों ने खनन पट्टाधारक, भंडारण लाइसेंस धारक और क्रशर प्लांट संचालकों द्वारा जारित वाहनों को कार्रवाई से छूट देने का आरोप लगाया। बताया गया कि कई ऐसे पट्टाधारक-लाइसेंस धारक हैं जिनके 50-50 वाहन है लेकिन जब कार्रवाई की बारी आती है तो सामान्य वाहन संचालकों पर ज्यादा कहर बरपता है। हालांकि खान अधिकारी ने आरोपों को गलत बताया है। कहा कि जो भी वाहन या लोडिंग प्वाइंट संचालक गड़बड़ी करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।