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Sonbhadra: महिला से घर में घुसकर किया था दुष्कर्म, मिली 20 वर्ष की कैद

Sonbhadra: 11 साल पूर्व घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को 20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई गई है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 31 Aug 2022 6:56 PM IST
Gang Rape In Bijnor
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Gang Rape In Bijnor (image social media)

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Sonbhadra News: 11 साल पूर्व घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को 20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश (सीएडब्लू) सोनभद्र आशुतोष सिंह की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाई। मामले में अधिवक्ताओं की दलीलों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए अदालत ने दोषी अमेरिका को 20 वर्ष की कैद एवं एक लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए आदेश पारित किया गया।

जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड जमा होने पर उसकी आधी धनराशि पीड़िता को प्रदान कर दी जाएगी। अभियोजन कथानक के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने राबर्ट्सगंज कोतवाली में जुलाई 2011 में पहुंचकर एक तहरीर सौंपी। पुलिस को अवगत कराया कि 12 जुलाई 2011 को रात करीब 12 बजे सेहुआ गांव निवासी राजकुमार और अमेरिका उसके घर में घुस गए और उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। शोरगुल को सुनकर आसपास के तमाम लोग आ गए और घटना को देखा तथा सुना। तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। विवेचना के दौरान दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आई।

इसको लेकर पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए विवेचक की तरफ से न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। विचारण के दौरान एक आरोपी राजकुमार की मौत हो गई। वहीं अमेरिका के खिलाफ सुनवाई जारी रही। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी अमेरिका को 20 वर्ष की कैद तथा एक लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा। निर्णय में यह भी आदेश दिया गया कि दोषी द्वारा मामले के विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक एडवोकेट ने की।



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Prashant Dixit

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