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Sonbhadra News: NTPC के सहायक प्रबंधक ने शिक्षिका से किया था दुष्कर्म, मिली बीस साल की कैद

Sonbhadra News: सगाई के बाद, शादी का झांसा देकर शिक्षिका का दुष्कर्म और वीडियो क्लिप बना ब्लैकमेल करने के दोषी को 20 वर्ष कैद और 2.61 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 4 Aug 2022 10:24 PM IST
NTPCs assistant manager had raped the teacher, got twenty years imprisonment
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सोनभद्र: शिक्षिका से किया था दुष्कर्म, मिली बीस साल की कैद: Photo- Social Media

Sonbhadra News: सोनभद्र के एनटीपीसी की विंध्याचल परियोजना (Vindhyachal Project) में सहायक प्रबंधक के पद पर तैनात रहे, राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मधुपुर निवासी अतीश कुमार सिंह को 20 वर्ष कैद और 2.61 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। उन्हें सगाई के बाद, शादी का झांसा देकर शिक्षिका का दुष्कर्म (teacher raped) और वीडियो क्लिप बना ब्लैकमेल करने का दोषी पाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश (सीएडब्लू) सोनभद्र आशुतोष सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

7 वर्ष पुराने इस मामले में अर्थदंड अदा न करने पर दोषी सहायक प्रबंधक अतीश को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं, इस मामले में बेटे के शह देने के दोषी माता-पिता को 4-4 वर्ष की कैद और 41-41 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।

नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म

अभियोजन कथानक के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की अध्यापिका ने 17 जून 2016 को राबर्ट्सगंज कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। आरोप लगाया कि उसकी सगाई राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मधुपुर गांव निवासी अतीश कुमार सिंह पुत्र डा. रामकृत सिंह जो सहायक प्रबंधक एनटीपीसी विंध्याचल, में हैं, से 23 अप्रैल 2015 को हुई थी। उसके बाद शादी का झांसा देकर उसे बाहर ले गए और नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

वीडियो क्लिप बनाकर ब्लैकमेल भी करता रहा। इस बीच दहेज में उसकी माता आशा देवी और पिता डॉक्टर रामकृत ने 15 लाख रुपये भी ले लिया। बाद में शादी से इंकार कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।

अतीश कुमार सिंह को 20 वर्ष की कैद और 2 लाख 61 हजार रुपये अर्थदंड की सजा

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सहायक प्रबंधक अतीश कुमार सिंह को 20 वर्ष की कैद और 2 लाख 61 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतने का आदेश दिया।

वहीं दहेज लेकर शादी तोड़ने के दोषी आशा देवी और डॉ. रामकृत सिंह को 4-4 वर्ष की कैद और 41-41 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।अर्थदंड अदा न करने पर 2-2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से फौजदारी अधिवक्ता बी सिंह और सरकारी अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने पैरवी की। पुलिस प्रवक्ता ने सजा की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में धारा 328, 376, 420, 323, 506, 498ए भादवि व ¾ डीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।



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Shashi kant gautam

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