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Sonbhadra: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष की कैद

Sonbhadra: अनपरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने जून 2019 में अनपरा थाने पहुंचकर तहरीर दी थी। आरोप लगाया गया था कि मोहम्मद दानिश ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

Kaushlendra Pandey
Published on: 18 Jun 2024 11:07 AM GMT
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सोनभद्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष की कैद (न्यूजट्रैक)

Sonbhadra News: पांच वर्ष पूर्व एक नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। मामले की मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने सुनवाई की। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं की ओर से दी गई दलीलों के आधार पर दोषसिद्ध पाया गया। इसके बाद सजा के मसले पर सुनवाई हुई। अभियोजन-बचाव दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के उपरांत दोषी मोहम्मद दानिश को 10 वर्ष के कठोर कैद तथा एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतने का आदेश पारित गया। अर्थदंड की धनराशि जमा होने के बाद उसमें 80 हजार पीड़िता को प्रदान करने के आदेश दिए गए।

यह था प्रकरण, जिसको लेकर सुनाई गई सजा

अनपरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने जून 2019 में अनपरा थाने पहुंचकर तहरीर दी थी। इसके जरिए आरोप लगाया गया था कि अनपरा थाना क्षेत्र के परासी गांव निवासी मोहम्मद दानिश पुत्र मिनाज ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। जब शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने इससे इंकार कर दिया। मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने 3 जून 2019 को दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। लगभग पांच साल तक चली सुनवाई में आरोपी दानिश को दुष्कर्म का दोषी पाया गया और उसे 10 साल सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने की।

छात्रा से छेड़खानी करने वाले को चार वर्ष का कारावास

चार वर्ष पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग के साथ घर में घुसकर छेडछाड़ करने वाले को चार वर्ष की कठोर कैद और 30 हजारे अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अर्थदंड की धनराशि जमा होने के बाद उसमें से 24 हजार पीड़िता को प्रदान किए जाएंगे। अभियोजन कथानक के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने राबटर्सगंज कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी थी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी कक्षा 10 की छात्रा है।

23 मई 2020 की पूर्वान्ह 11 बजे घर पर अकेली थी। यह देख धीरज साहनी पुत्र राम रतन निवासी गोरारी, थाना राबर्ट्सगंज घर में घुस आया और उसके बेटी के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। इससे उसकी बेटी रोने लगी। तभी आरोप ने उसे आते हुए देखा तो वहां से भाग निकला। आरोप लगाया गया कि इससे पहले भी वह रास्ते में कई बार उसके साथ छेड़खानी कर चुका था। लोकलाज की वजह से वह लोग चुप थे। मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। जहां सुनवाई के बाद धीरज को दोषी पाया गया और उसे चार वर्ष कैद के साथ ही 30 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

Shishumanjali kharwar

Shishumanjali kharwar

कंटेंट राइटर

मीडिया क्षेत्र में 12 साल से ज्यादा कार्य करने का अनुभव। इस दौरान विभिन्न अखबारों में उप संपादक और एक न्यूज पोर्टल में कंटेंट राइटर के पद पर कार्य किया। वर्तमान में प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल ‘न्यूजट्रैक’ में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं।

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