TRENDING TAGS :
Sonbhadra News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, गर्भ ठहरने के मामले को लेकर भी कोर्ट हुई गंभीर
Sonbhadra News: जनपद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और इसके चलते पीड़िता को गर्भ ठहरने के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कैद की सजा सुनाई गई है।
Sonbhadra News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म और इसके चलते पीड़िता को गर्भ ठहरने के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। मामला ओबरा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की। अधिवक्ताओं की तरफ से पेश किए गए दलीलों और पत्रावली में उपलब्ध साथियों के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए दोषी छविंदर के लिए 20 वर्ष की कठोर कैद और 50 हजार अर्थदंड की सजा मुकर्रर की गई। अर्थदंड अदा न किए जाने की दशा में तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा गया। यह भी निर्देश दिया गया कि अर्थदंड की धनराशि जमा होने के बाद उसमें से 40 हजार पीड़िता को प्रदान किए जाएंगे।
यह था प्रकरण, जिसको लेकर सुनाई गई सजा
ओबरा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने दो अप्रैल 2022 में ओबरा पुलिस को एक तहरीर सौंपी थी। इसके जरिए अवगत कराया था कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को छविंदर पुत्र रामबहाल निवासी टोला नदहरी ग्राम सभा बैरपुर, थाना ओबरा, शादी का झांसा देकर 29 मार्च को भगा ले गया है। उसकी हर संभावित जगहों पर तलाश किया लेकिन पता नहीं चल पा रहा है।
मामले में पुलिस ने पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पीड़िता की तलाश की और उसे कुछ दिन बाद बरामद कर लिया। मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता की तरफ से दर्ज कराए गए बयान में सामने आया कि आरोपी की तरफ से उसके साथ जहां जबरिया दुष्कर्म किया गया वहीं दुष्कर्म के चलते वह गर्भवती भी हो गई है। प्रकरण को पाक्सो एक्ट के साथ ही दुष्कर्म में तरमीम करते हुए, न्यायालय में चार्जशीट भेजी गई।
दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत पाया गया दोषी: न्यायालय में लगभग ढाई साल तक सुनवाई चली। इस दौरान अभियोजन की तरफ से पेश किए गए तथ्यों के आधार पर छविंदर को धारा 376 आईपीसी और पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक न्यायालय की तरफ से धारा 376 आईपीसी के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और धारा 5जे(ii)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी।