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Sonbhadra News: बगैर परमिट परिवहन पर कार्रवाई तेज, 24 घंटे के भीतर तीन वाहन सीज, दो क्रशर प्लांट संचालकों सहित 10 पर केस दर्ज
Sonbhadra News: बृहस्पतिवार को दर्ज कराए गए मामले में खान निरीक्षक मनोज कुमार की तरफ से दी गई तहरीर में कहा गया है कि सुबह 6.30 बजे सूचना मिली किएक वाहन बिना परमिट के गिट्टी लोड करके हिंदुआरी से आगे निकला है।
Sonbhadra News: जिले के दौरे पर आए मुख्य सचिव से शिकायत और उसी दिन जांच बैरियर पर बनी हंगामे की स्थिति के बाद, बगैर परमिट परिवहन पर कार्रवाई तेज हो गई है। 24 घंटेे के भीतर जहां बगैर परमिट परिवहन कर रहे तीन वाहनों को सीज कर दिया गया है। वहीं, प्रकरण में दो क्रशर प्लांट संचालकों सहित 10 के खिलाफ राबटर्सगंज कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। पहली एफआईआर ज्येष्ठ खान अधिकारी की तरफ से और दूसरी एफआईआर खान निरीक्षक की तरफ से दर्ज कराया गया है।
बृहस्पतिवार को दर्ज कराए गए मामले में खान निरीक्षक मनोज कुमार की तरफ से दी गई तहरीर में कहा गया है कि सुबह 6.30 बजे सूचना मिली किएक वाहन बिना परमिट के गिट्टी लोड करके हिंदुआरी से आगे निकला है। इस पर चौकी प्रभारी सुकृत को जानकारी देते हुए वाहन को रोकने के लिए कहा गया। पीछे से वह भी पहुंच गए। मधुपुर-नौगढ़ तिराहे पर वाहन को रोककर जांच की गई तो बगैर परिवहन परमिट के ही गिट्टी ले जाई जा रही थी। चालक ने अपना नाम दिलीप कुमार पुत्र राधेश्याम यादव निवासी पचॅफेडिया थाना चकिया जिला चंदौली बताया।
पासर के जरिए बगैर परमिट बैरियर से आगे बढ़ गई गाड़ी:
पूछताछ में चालक ने खान निरीक्षक को बताया कि मनीष पटेल पुत्र स्व. भूलन चौधरी निवासी सिहर थाना इलिया जिला चंदौली के कहने पर उसने बगैर परमिट के गिट्टी लोड की और इसे यहां तक ले आया। वाहन में 29.92 घनमीटर गिट् टी लदी मिली। जांच करने पर पता चला कि नियम विरूद्ध परिवहन में पूर्व में भी उक्त वाहन के खिलाफ तीन चालान पड़ा हुआ है। वाहन-चालक दोनों को कब्जे में लेकर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई। राबटर्सगंज पुलिस के मुताबिक मामले में वाहन स्वामी, वाहन चालक, पासर मनीष, और अज्ञात क्रशर संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
जांच टीम को देख ट्रक खड़ा कर भाग निकले चालक:
इससे पहले बुधवार को दर्ज कराए गए मामले में ज्येष्ठ खान अधिकारी शैलेंद्र सिंह की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है िकवह जांच दल के साथ लोढी में उपखनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच कर रहे थे। इस दौरान दो गिट्टी लदे वाहनों को चालक सड़क किनारे खड़ा कर भाग गए। दोनों वाहनों की एम चेक के जरिए जांच की गई तो पता चला कि बगैर परमिट के ही गिट्टी परिवहन किया जा रहा था। दोनों वाहनों पर 33-33 घनमीटर गिट्टी लदी पाई गई। वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में सौंपते हुए तहरीर पुलिस को सौंपी गई। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार राय के मुताबिक मामले में बीएनएस की संबंधित धाराओं के साथ ही खान-खनिज एक्ट के तहत दोनों वाहन के अज्ञात चालकों, स्वामियों, स्टोन क्रशर मालिक और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दोनों प्रकरणों की छानबीन की जा रही है।