Sonbhadra News: बारावफात के जुलूस में लगाए थे सर तन से जुदा के नारे.., पुलिस ने लिया वीडियो का संज्ञान, चार गिरफ्तार

Sonbhadra News: सोमवार को बीजपुर में बारावफात का जुलूस निकाला गया था। बताते हैं कि इस दौरान मुस्लिम समाज से जुड़े कुछ युवकों द्वारा बीजपुर कस्बे के श्री राम चौक पर ''गुस्ताके नबी की एक सजा, सर तन से जुदा सर तन से जुदा..'' के नारे लगाए गए।

Kaushlendra Pandey
Published on: 18 Sept 2024 5:37 PM IST
Sonbhadra News  ( Photo - Newstrack )
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Sonbhadra News  ( Photo - Newstrack )

Sonbhadra News: बीजपुर थाना क्षेत्र के बीजपुर कस्बे में गत सोमवार को बारावफात के जुलूस के दौरान, नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा... के नारे लगाते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का मामला सामने आया है। इसको लेकर वायरल हुए वीडियो का संज्ञान लेते हुए, धारा 353(1)(C),196(B) बीएनएस मामला दर्ज कर बीजपुर पुलिस ने बुधवार को चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद चारों का धारा 170,126,135 बीएनएसएस के तहत चालान कर दिया गया। मामले में कुछ और लोग शामिल बताए जा रहे हैं, जिनकी पहचान तथा उनके बारे में जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी हुई है।

बताते चलें कि गत सोमवार को बीजपुर में बारावफात का जुलूस निकाला गया था। बताते हैं कि इस दौरान मुस्लिम समाज से जुड़े कुछ युवकों द्वारा बीजपुर कस्बे के श्री राम चौक पर ''गुस्ताके नबी की एक सजा, सर तन से जुदा सर तन से जुदा..'' के नारे लगाए गए। करीब 15 मिनट तक चली नारेबाजी का वीडियो लोगों के बीच वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। तमाम लोगों ने इसको लेकर नाराजगी जतानी शुरू कर दी। हिंदू समाज से जुड़े कुछ लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और आक्रोश का इजहार किया। घटना से जुड़ा ऑडियो और वीडियो क्लिप भी होने की जानकारी दी।

पुलिस की छानबीन में मामला पाया गया सही, तब दर्ज किया गया केस

प्रकरण का संज्ञान लेकर पुलिस ने मामले की छानबीन की तो आरोप सही पाए गए। इसके बाद एसआई कमलाकांत पांडेय की तहरीर पर, चार नामजद एवं अन्य अज्ञात के खिलाफ धारा 353(1)(C), 196(B) बीएनएस तहत केस दर्ज किया गया। वीडियो के जरिए की गई पहचान के आधार पर बुधवार को दबिश देकर परवेज सिद्दीकी 25 वर्ष पुत्र स्व. मंसूर अहमद, मंसूर 26 वर्ष पुत्र शौकत, तौकीर 24 वर्ष पुत्र गुलाम मुस्तफा, अनवर 27 वर्ष पुत्र चश्मुद्दीन निवासी बीजपुर थाना बीजपुर कोई गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक चारों आरोपियों का पूछताछ के बाद धारा 170,126,135 बीएनएसएस के तहत चालान कर दिया गया।

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