TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

Sonbhadra News: पत्नी पर किया था कुल्हाड़ी से वार, मिली पांच वर्ष की कैद, पिता ने दर्ज कराई थी FIR

Sonbhadra News: पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक प्रकरण में दी गई तहरीर के आधार पर रमेश यादव के खिलाफ रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में धारा 308 और 324 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Kaushlendra Pandey
Published on: 26 Sep 2024 2:22 PM GMT
Sonbhadra News
X

Sonbhadra News (Pic: Newstrack)

Sonbhadra News: राबटर्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सुकृत पुलिस चौकी अंतर्गत खाने आजमपुर गांव में पांच वर्ष पूर्व पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर गंभीर रूप से घायल किए जाने के मामले में दोषी पति को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई की और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा अधिवक्ताओं की तरफ से पेश की गई दलीलों को दृष्टिगत रखते हुए दोषी रमेश यादव को पांच साल की कैद और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

यह था प्रकरण, जिस पर आया फैसला

सुकृत पुलिस चौकी क्षेत्र के खाने आजमपुर गांव निवासी राजेंद्र यादव ने जून 2019 में राबटर्सगंज कोतवाली में तहरीर देकर अवगत कराया गया था कि उसका पुत्र रमेश यादव अपनी पत्नी के साथ आए दिन मारपीट करता है। 24 जून 2019 को उसने अपनी पत्नी गुड़िया के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल होने के साथ ही अचेत हो गई। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया।

धारा 308 के तहत पाया गया दोषी

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक प्रकरण में दी गई तहरीर के आधार पर रमेश यादव के खिलाफ रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में धारा 308 और 324 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना के बाद पुलिस की तरफ से पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित की गई। मामले की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने गवाहों की तरफ से दर्ज कराए गए बयान, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य और बचाव तथा अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की तरफ से दिए गए तर्कों को परिशीलन किया। इसके आधार पर धारा 308 आईपीसी के तहत दोषसिद्ध पाया और इसके लिए दोषी रमेश यादव को पांच वर्ष छह मास के कठोर कारावास से दंडित किया गया। पांच हजार जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थदंड की अदायगी न किए जाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Sidheshwar Nath Pandey

Sidheshwar Nath Pandey

Content Writer

मेरा नाम सिद्धेश्वर नाथ पांडे है। मैंने इलाहाबाद विश्विद्यालय से मीडिया स्टडीज से स्नातक की पढ़ाई की है। फ्रीलांस राइटिंग में करीब एक साल के अनुभव के साथ अभी मैं NewsTrack में हिंदी कंटेंट राइटर के रूप में काम करता हूं। पत्रकारिता के अलावा किताबें पढ़ना और घूमना मेरी हॉबी हैं।

Next Story