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Sonbhadra News: तस्करी मामले में कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश, संबंधित अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश

Sonbhadra News: प्रकरण की सुनवाई कर रही न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट (एनसीबी) की अदालत ने पारित फैसले में कहा है कि आरोप भले ही संदेह से परे पाए गए हों लेकिन एनसीबी द्वारा कोर्ट को चकमा देने की कोशिश का एक अहम पहलू नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

Kaushlendra Pandey
Published on: 22 Oct 2024 10:27 PM IST
Sonbhadra News
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Sonbhadra News: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से गांजा बरामदगी मामले में भले ही चार दोषियों को 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है लेकिन इस मामले में एनसीबी की बड़ी लापरवाही पाई गई है। न्यायालय ने इसे गुमराह करने की कोशिश पाना है और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश देते हुए, एनसीएल के जोनल निदेशक को पत्र भेजा गया है।

काफी देर से दाखिल किए गए कई दस्तावेज

प्रकरण की सुनवाई कर रही न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट (एनसीबी) की अदालत ने पारित फैसले में कहा है कि आरोप भले ही संदेह से परे पाए गए हों लेकिन एनसीबी द्वारा कोर्ट को चकमा देने की कोशिश का एक अहम पहलू नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पाया कि 65बी प्रमाणपत्र, सीएएफ और सीडीआर विश्लेषण रिपोर्ट न तो मूल शिकायत के साथ दाखिल की गई और न ही अनुपूरक शिकायत के साथ दाखिल किया गया। इसे 18 सितंबर 2024 को दाखिल किया गया। दस्तावेज दाखिल करने के लिए अनुमति भी नहीं मांगी गई। कोर्ट ने कहा कि एनसीबी की ओर से यह आरोपी को गुप्त रूप से लाभ पहुंचाने के लिए कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश लगती है। एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी इस पर गौर करें और प्रकरण गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

गलती करने वालों के खिलाफ शुरू हो विभागीय कार्रवाई

कोर्ट ने कहा कि अदालत अदालत आईपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गलती करने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करना चाहती। वास्तव में गलती करने वाले के खिलाफ उचित विभागीय कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। कोर्ट ने इसके लिए आदेश की एक प्रति विशेष अभियोजक के जरिए एनसीबी, जोनल निदेशक, एनसीबी, लखनऊ को प्रेषित करने का निर्देश दिया। बताते चलें कि मामले में जहां चार दोषियों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं, मामले के फाइनल निर्णय के करीब पहुंचने के बाद दाखिल किए गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लेकर नाराजगी जताते हुए एनसीबी के संबंधित अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।



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Shalini singh

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