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Sonbhadra News : भागीरथी हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद, छह वर्ष पूर्व हुई थी वारदात, सोते समय कुल्हा़ड़ी से काटकर की थी हत्या

Sonbhadra News: भागीरथी हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है। छह वर्ष पूर्व सोते समय अधे़ड़ की कुल्हा़ड़ी से काटकर की गई हत्या के दोषी को उम्रकैद और 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 6 Feb 2025 8:32 PM IST
Sonbhadra News
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Sonbhadra News ( Pic- Social- Media)

Sonbhadra News : बभनी थाने से जुड़े भागीरथी हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है। छह वर्ष पूर्व सोते समय अधे़ड़ की कुल्हा़ड़ी से काटकर की गई हत्या के दोषी को उम्रकैद और 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। प्रकरण की बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने फाइनल सुनवाई की। इस दौरान अधिवक्ताओं की तरफ से दी गई दलीलों, पत्रावली पर उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों और गवाहों की तरफ से परीक्षित कराए गए बयानों को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध पाया गया और दोषी संजय खरवार को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा गया। घटना में एक और व्यक्ति शामिल था, जिसकी प्रकरण की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।

यह था मामला, जिसको लेकर आया फैसला

अभियोजन कथानक के मुताबिक प्रेम सागर खरवार पुत्र भागीरथी निवासी छिपिया , थाना बभनी, जिला सोनभद्र ने 15 मार्च 2019 को बभनी थाने में एक तहरीर दी थी। इसके जरिए पुलिस को अवगत कराया था कि 14 मार्च 2019 की रात्रि करीब साढे ग्यारह बजे उसके पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। घटना के समय भागीरथी खरवार 55 वर्ष घर के बरामदे में चारपाई पर सोए हुए थे। रात साढ़े 11 बजे पिताजी के अचानक तेजी से कराहने की आवाज आई। बगल में जमीन पर सो रही उसकी मां सोनवती, बहन शिवपति की नींद खुल गई। जब टार्च जलाकर देखा तो दो लोग भाग रहे थे। दावा किया गया कि भागने वाले संजय खरवार पुत्र भजावन खरवार और मोहर साव पुत्र सुक्खन खरवार लग रहे थे। कुल्हाड़ी लेकर भाग रहे व्यक्ति की पहचान संजय खरवार के रूप में किए जाने का दावा किया गया। प्रेमसागर का कहना था कि उसके पिता ने पूर्व में उक्त दोनों व्यक्तियों से अपनी जान को खतरा बताया था। दावा किया गया कि उन्हीं दोनों ने उसके पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की है।

दौरान विचारण ही एक आरोपी की हो गई थी मौत

प्रकरण को लेकर बभनी थाने में धारा 302 और 34 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। दौरान विचारण मोहर साव की मौत हो गई। वहीं संजय खरवार को लेकर मामले की सुनवाई जारी रही। सामने आए तथ्यों के आधार पर बृहस्पतिवार को संजय खरवार को दोषी पाया गया और उसे उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। दौरान विचारण जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समाहित किया जाएगा। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने मामले की पैरवी की।



Shalini Rai

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