TRENDING TAGS :
Sonbhadra News: एसीपी टोलेवज, वन विभाग, उपसा पर 10-10 हजार की पेनाल्टी, जवाब न देने, गलत आवेदन पर एनजीटी का एक्शन, जल्द आ सकता है बड़ा फैसला
Sonbhadra News: वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर स्थापित टोूल प्लाजा की वैधता पर एनजीटी में चल रही सुनवाई में, प्रिंसिपल बेंच की तरफ से बड़ा एक्शन सामने आया है।
Sonbhadra News : जिला मुख्यालय क्षेत्र के लोढ़ी में वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर स्थापित टोूल प्लाजा की वैधता पर एनजीटी में चल रही सुनवाई में, प्रिंसिपल बेंच की तरफ से बड़ा एक्शन सामने आया है। निर्देश दिए जाने के बावजूद, जवाब न दाखिल करने वन विभाग और उपसा पर जहां 10-10 हजार की पेनाल्टी लगाते हुए, उसे अविलंब जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, आवेदन का गलत तरीका अपनाने पर एसीपी टोलवेज लिमिटेड पर भी 10 हजार की पेनाल्टी अधिरोपित की गई है। माना जा रहा है कि प्रकरण में जल्द बड़ा फैसला आ सकता है।
पेनाल्टी जमा न किए जाने पर वसूली की कार्रवाई का निर्देश
बताते चलें कि वर्ष 2022 में दाखिल याचिका पर एनजीटी की तरफ से सुनवाई जारी है। इसी कड़ी में पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और एक्सपर्ट मेंबर डा. अफरोज अहमद की तरफ से मामले की सुनवाई की गई। बेंच ने जहां 14 सिंतंबर .2006 के पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना की प्रति रिकॉर्ड पर लाने के आवेदन को मंजूरी दी। वहीं, प्रतिवादी 2 यानी उपसा और प्रतिवादी संख्या 7 यानी वन विभाग द्वारा निर्देश के बावजूद जवाब दाखिल नहीं किए जाने, 10 हजार के कास्ट पर जवाब दाखिल करने के लिए समय लिए जाने के बावजूद जवाब दाखिल न करने पर नाराजगी जताई और दोनों प्रतियोगिताओं को एक सप्ताह के भीतर पेनाल्टी की धनराशि जमा करने, ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया।
सुनवाई के आखिरी समय में बदलाव का आवेदन नहीं हो सकता स्वीकार
वहीं दूसरी, तरफ प्रतिवादी संख्या एक यानी एसीपी टोलवेज लिमिटेड की तरफ से अपने लिखित बयान में लिए गए रुख को टाइपोग्राफिकल त्रुटि के सुधार की आड़ में आवेदन के जरिए बदलने की मांग की गई। बेंच ने कहा कि इसकी स्वीकृति नहीं दी जाती है। मामले की सुनवाई होने के बाद इस तरह के आवेदन गलत हैं। 10 हजार की पेनाल्टी के साथ आवेदन खारिज करते हुए एसीपी टोलवेज को एक सप्ताह के भीतर न्यायाधिकरण के रजिस्ट्रार जनरल के पास 10 हजार जमा करने के निर्देश दिए गए। वहीं, कुछ मसलों पर 22 जनवरी 2025 की तिथि मुकर्रर की गई है।
इनको-इनको नामित किया गया है पक्षकार
बता दें कि मामले में एसीपी टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड, उपसा, यूपी इनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथारिटी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यूपीपीसीबी, पर्यावरण-वन मंत्रालय लखनऊ, वन विभाग सोनभद्र, जिलाधिकारी सोनभद्र, वन विभाग लखनऊ, कैमूर वाइल्डलाइफ सोनभद्र को पक्षकार बनाया गया है।