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Sonbhadra: अपहृत शिक्षिका मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज

Sonbhadra: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए, जहां तत्कालीन एसएचओ सहित अन्य के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी-डीआईजी को पत्र भेजा गया है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 8 Aug 2024 5:03 PM IST
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सोनभद्र में अपहृत शिक्षिका मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला (न्यूजट्रैक)

Sonbhadra News: दुद्धी तहसील मुख्यालय पर संचालित सेंट जेवियर स्कूल के प्रबंधक बताए जा रहे सरोज मिश्रा पर, विद्यालय की ही एक शिक्षिको को अगवा कर, बिहार के गृह जनपद ले जाए जाने का आरोप लगाया गया है। वहीं, इस मामले में घटना के तीसरे दिन लिखित तहरीर दिए जाने के बावजूद अपहरण जैसे मामले को, गुमषुदगी मानकर अब तक की गई जांच/छानबीन पर न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए, जहां तत्कालीन एसएचओ सहित अन्य के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी-डीआईजी को पत्र भेजा गया है। वहीं, मामले में दुद्धी पुलिस को मामला दर्ज कर विधि अनुरूप विवेचना के आदेश दिए गए हैं। उधर, दुद्धी पुलिस की तरफ से मामले में बुधवार की रात धारा 365 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।

दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने अधिवक्ता के जरिए न्यायालय जेएम की अदालत में धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, दुद्धी कोतवाली पुलिस को पत्नी के अपहरण में मामला दर्ज करने का आदेश दिए जाने की गुहार लगाई गई थी। संबंधित व्यक्ति ने न्यायालय को अवगत कराया था कि उसकी पत्नी दुद्धी में संचालित सेंट जेवियर स्कूल में लगभग 18 माह से अध्यापन का कार्य कर रही थी। उसके दो बच्चे भी हैं। आरोप है कि संस्था के प्रबंधक सरोज मिश्रा निवासी मारूतिनगर, आरा, थाना आरा, जिला भोजपुर, बिहार का चाल-चलन ठीक न पाते हुए, पत्नी का अध्यापन का कार्य बंद करा दिया था। आरोपों के मुताबिक गत नौ जून 2024 की रात आठ बजे मिश्रा की तरफ से उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया। आरोप है कि स्थानीय स्तर पर भी कुछ लोगों ने उसे सहयोग दिया।

घटना के चार दिन बाद दी थी अपहरण की तहरीर

बताया गया कि अपहरण वाले वाकए के अगले दिन 10 जून 2024 को जहां वह अपने ससुर और छोटे भाई को लेकर पत्नी के लिए तलाश के लिए निकल गया। वहीं, उसके बड़े भाई ने दुद्धी कोतवाली पहुंचकर, उसके पत्नी के गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी। वहीं, घटना के बारे में पूरी जानकारी करने केबाद पीड़ित ने जहां आरोपी कें गृह जनपद जाकर वहां की पुलिस को मौखिक सूचना दी। वहीं, वापस लौटने पर 13 जून 2024 को दुद्धी कोतवाली पुलिस को अपहरण किए जाने की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। प्राथमिकी दर्ज न होने पर न्यायालय की शरण ली।

न्यायालय ने तलब की आख्या तो सामने आए कई अहम तथ्य

बताते हैं कि मामले में न्यायालय ने 12 जुलाई 2024 को थाना दुद्धी से आख्या तलब की। इस पर गुमशुदगी दर्ज होने की सूचना दी गई। प्रकरण में संज्ञेय अपराध होने के कारण आख्या भेजने वाले एसआई संजीव कुमार को न्यायालय में तलब किया गया। इसके बाद उन्होंने दो अगस्त को पुनः आख्या प्रेषित की। न्यायालय को अवगत कराया कि दर्ज की गई गुमशुदगी की जांच व बरामदगी के लिए प्रकरण पूर्व चौकी प्रभारी रामअवध यादव को सौंपा गया था। उनके स्थानांतरण के बाद प्रकरण नए चौकी प्रभारी महेन्द्र प्रताप सिंह को हस्तगत किया गया। 22 जून 2024 को एसआई महेंद्र प्रताप डीआईजी के निर्देश पर बिहार के भोजपुर जनपद गए। वहां उन्होंने संभावित स्थानों पर दबिश दी लेकिन कोई लाभप्रद जानकारी नहीं मिल पाई। उनके ट्रेनिंग पर जाने के बाद मामला एसआई संजीव कुमार को सुपुर्द हुआ।

संज्ञेय अपराध में एफआईआर के अलावा कोई और विकल्प नहीं

न्यायालय ने पाया कि मामले में आवेदक ने 13 जून 2024 को ही तत्कालीन थाना प्रभारी दुद्धी को कारित संज्ञेय अपराध की जानकारी लिखित रूप से दी गई थी। बावजूद केवल गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई। जबकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्थाओं में बल देते हुए पारित किया गया है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एसएचओ के पास सिवाय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है।

उच्चाधिकारियों को भेजी गई निर्णय की प्रति

न्यायालय ने मामले में कहा है कि तत्कालीन एसएचओ दुद्धी सहित अन्य को संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने के बाद भी प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। यह स्पष्ट करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश की अवहेलना की गई। ऐसे अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही के लिए भी आदेशित किया गया है। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस के उच्चाधिकारियों को निर्णय की प्रति भेजते हुए कार्रवाई के लिए कहा गया है।

आदेश के क्रम में मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की छानबीन

न्यायालय जेएम दुद्धी की अदालत से गत पांच जुलाई को पारित आदेश के क्रम में बुधवार यानी सात जुलाई की रात सेंट जेवियर स्कूल के कथित प्रबंधक सरोज मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। धारा 365 आईपीसी के तहत मामला दर्ज करते हुए, एसआई संजीव कुमार राय को जांच अधिकारी बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है।



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Shishumanjali kharwar

Shishumanjali kharwar

कंटेंट राइटर

मीडिया क्षेत्र में 12 साल से ज्यादा कार्य करने का अनुभव। इस दौरान विभिन्न अखबारों में उप संपादक और एक न्यूज पोर्टल में कंटेंट राइटर के पद पर कार्य किया। वर्तमान में प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल ‘न्यूजट्रैक’ में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं।

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