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Sonbhadra News: लाभार्थी कैंपों का केंद्र रहने वाले गांव में कई कुंतल अनाज की कालाबाजारी, दुकान निलंबित, कोटेदार पर FIR

Sonbhadra News: ग्रामीणों और कार्डधारकों की शिकायत के बाद संज्ञान में आए मामले को गंभीरता से लेते हुए जहां दुकान निलंबित कर दी गई है। वहीं संबंधित कोटेदार के खिलाफ जुगैल थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस भी दर्ज कराया गया है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 21 Oct 2024 8:02 PM IST
Black marketing of several quintals of grains in the village which is the centre of beneficiary camps, shop suspended, FIR against the ration dealer
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 लाभार्थी कैंपों का केंद्र रहने वाले गांव में कई कुंतल अनाज की कालाबाजारी, दुकान निलंबित, कोटेदार पर FIR: Photo- Newstrack

Sonbhadra News: रेणुका पार इलाके मं सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित कराने के लिए लगाए जाने वाले कैंप, जनचौपाल और बांटी गई इमदादों का केंद्र रहने वाले जुगैल ग्राम पंचायत में गरीबों के वितरण के लिए आए कई कुंतल अनाज कालाबाजारी की भेंट चढ़ गया है। ग्रामीणों और कार्डधारकों की शिकायत के बाद संज्ञान में आए मामले को गंभीरता से लेते हुए जहां दुकान निलंबित कर दी गई है। वहीं संबंधित कोटेदार के खिलाफ जुगैल थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस भी दर्ज कराया गया है।

पूर्ति निरीक्षक ओबरा निर्मल सिंह की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि मिली शिकायतों के क्रम में जांच की गई थी और कई कार्डधारकों को अनाज न दिए जाने का आरोप सही पाया गया था। इसको दृष्टिगत रखते हुए रामजनक के नाम आवंटित उचित दर दुकान निलंबित कर दी गई थी और निलंबित दुकान को जुगैल के काशीराम के नाम आवंटित दुकान से अटैच किया गया था। काशीराम की तरफ से शिकायत मिली कि रामजनक निलंबित उचित दर विक्रेता की तरफ से 30.56 कुंतल गेहूं, 46.95 कुंतल चावल और 27 किलो चीनी उपलब्ध नहीं गया है।

भौतिक सत्यापन के लिए पहुंची टीम को नहीं मिला सहयोग

एसडीएम ओबरा के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक निर्मल ने मौके पर जांचकर जांच की लेकिन वितरित अनाज के भौतिक सत्यापन में कोई सहयोग नहीं किया गया। अवशेष अनाज के हस्तांतरण में भी कोई दिलचस्पी नहीं गई। कई कार्डधारकों ने अगस्त और सितम्बर माह में अनाज न दिए जाने की शिकायत की। इसके बाद प्रकरण से डीएम को अवगत कराया गया। डीएम बीएन सिंह के निर्देश पर, जुगैल पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस के मुताबिक मामले में धारा 3/7 ईसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रकरण की छानबीन की जा रही है।



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Shashi kant gautam

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