Sonbhadra: पॉश एरिया में कई बीघे जमीन की पत्थरगड़़ी पर बड़ा फैसला, कोर्ट ने दिया निषेधाज्ञा आदेश

Sonbhadra News: पत्थरगड़ी को लेकर उलझे विवाद और एक पक्ष की तरफ से बार-बार हो रही हस्तक्षेप की कोशिश के बीच न्यायालय ने, संबंधित भूमिधरों को उनके कब्जे वाली जमीन पर किसी तरह के कब्जे, उपयोग-उपभोग पर रोक लगा दी है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 14 July 2024 2:24 PM GMT
Sonbhadra News
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Sonbhadra News (Pic: Newstrack)

Sonbhadra News: जिला मुख्यालय क्षेत्र के राबर्टसगंज-चुर्क मुख्य मार्ग से सटे प्राइमरी स्कूल के पास स्थित करोड़ों की जमीन पर न्यायालय का बड़ा फैसला आया है। पहले नापी और अब पत्थरगड़ी को लेकर उलझे विवाद और एक पक्ष की तरफ से बार-बार हो रही हस्तक्षेप की कोशिश के बीच न्यायालय ने, संबंधित भूमिधरों को उनके कब्जे वाली जमीन पर किसी तरह के कब्जे, उपयोग-उपभोग पर रोक लगा दी है। वही, एसडीएम की तरफ से पत्थरगड़ी के मसले पर उनके न्यायालय का निर्णय होने प्रश्नगत जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया है।

यह बताया जा रहा मामला

बताया जा रहा है कि रौप गांव में प्राइमरी स्कूल के पास कांति मालवीय, जलज मालवीय और गिरीश प्रताप सिंह की जमीन है। उनकी जमीनों की फाटबंदी की प्रक्रिया के साथ ही, उनका कब्जा दखल बना हुआ है। वहीं, उनकी जमीन से सटे मंगला केशरी और उनके तीन अन्य पार्टनरों ने आठ बीघा आठ विश्वा जमीन ले रखी है। बताते हैं कि मंगला केशरी की तरफ से पूर्व में जमीन नापी का प्रार्थना पत्र दिया गया था। कांति मालवीय आदि का कहना है कि नापी रिपोर्ट में मौके पर पूरी जमीन पाई गई थी। इसको देखते हुए, एसडीएम की ओर से पत्थरगड़ी के आदेश दिए गए थे। आरोप है कि संबंधित पक्षकार नौ बीघे जमीन होने का दावा करते हुए, अगल-बगल की जमीन को कब्जाने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। इसके क्रम में जेसीबी लगाकर उनकी जमीन पर स्थित कई पेड़ उखाड़ दिए गए। बता दें कि इसको लेकर पिछले कई दिनों से विवाद की भी स्थिति बनी हुई थी। तत्कालीन एसडीएम के तबादले में भी इस विवाद को एक प्रमुख कारण माना गया था।

न्यायालय की तरफ से आया यह आदेश

मामले को लेकर कांति मालवीय सहित अन्य की ओर से मंगला प्रसाद केशरी सहित अन्य पक्षकारों के विरूद्ध दाखिल मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने आदेश पारित किया है कि रौप गांव स्थित प्रश्नगत जायदाद खाता संख्या 00139 आराजी संख्या 415मि. रकबा 0़1430 हेक्टेअर, खाता संख्या 00140 आराजी संख्या 415मि. रकबा 2.500 हेक्टेअर, खाता संख्या 00467 आराजी संख्या 415मि. रगबा 2.5000 हेक्टेअर में, वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जा-दखल, उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं उत्पन्न करे न कराए। वहीं, दूसरी ओर पत्थरगड़ी के मसले पर सुनवाई कर रहे न्यायालय उपजिलाधिकारी की अदालत ने आदेश दिया है कि फिलहाल प्रश्नगत भूमि पर यथास्थिति रखी जाए।

Durgesh Sharma

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