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Sonbhadra Crime News: बड़े भाई का सिर कूंचकर की थी हत्या, मिली उम्रकैद

Sonbhadra News: बड़े भाई की बेरहमी से हत्या किए जाने के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उम्रकैद के साथ ही 30 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 21 March 2024 2:26 PM GMT
सोनभद्र न्यूज।
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सोनभद्र न्यूज। (Pic: Newstrack)

Sonbhadra News: घोरावल थाना क्षेत्र से जुड़े ढाई वर्ष पुराने राधेश्याम विश्वकर्मा हत्याकांड को लेकर बड़ा फैसला है। मामले में बड़े भाई की बेरहमी से हत्या किए जाने के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की अदालत ने बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई की। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं की तरफ से दी गई दलीलों के आधार पर घनश्याम विश्वकर्मा को दोषी पाया गया और उसे उम्रकैद के साथ ही 30 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतने का आदेश पारित किया गया। मृतक की पत्नी को अर्थदंड की पूरी धनराशि के साथ ही, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए राज्य सरकार की तरफ से एक लाख 50 हजार रुपये प्रतिकर दिए जाने का आदेश पारित किया गया।

कमरे में बहाने से बुलाकर की थी हत्या

घोरावल थाना क्षेत्र की विसुंधरी गांव निवासी सुमन देवी ने गत 12 दिसंबर 2021 को घोरावल थाने पहुंचकर तहरीर दी थी। उसके जरिए आरोप लगाया था कि उसके देवर घनश्याम विश्वकर्मा ने उसके पति राधेश्याम विश्वकर्मा की सिर कूंचकर हत्या कर दी है। इसका कारण बताया गया कि घनश्याम अपनी अपनी पत्नी को मायके से लेकर आने के लिए, उसके पति पर लगातार दबाव बना रहा था। उनका कहना था कि कि जब तक वह अच्छे ढंग से अपनी पत्नी को रखने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक वह उसे नहीं रखेंगे। आरोप लगाया गया कि उसके बार -बाहर कहने के बावजूद राधेश्याम जब उसकी पत्नी को विदाई कराकर लाने को तैयार नहीं हुए तो आरोपी ने 12 दिसंबर 2021 की दोपहर 12 बजे काम के बहाने अपने कमरे में बुलाया और लाठी-डंडे से बेरहमी से पिटाई करने के साथ ही, फावड़ा और लोढ़ा से सिर कूंचकर हत्या कर दी। पति को गए काफी देर होने पर जब वह पहुंची तो देखा कि देवर के कमरे में उसके पति गिरे हुए थे और वह लोढ़ा से सिर कूंच रहा था।

पुलिस ने किया था पर्याप्त सबूत मिलने का दावा

मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर, घनश्याम विश्वकर्मा को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी एसपीओ एसपी वर्मा की तरफ से की गई।

Sidheshwar Nath Pandey

Sidheshwar Nath Pandey

Content Writer

मेरा नाम सिद्धेश्वर नाथ पांडे है। मैंने इलाहाबाद विश्विद्यालय से मीडिया स्टडीज से स्नातक की पढ़ाई की है। फ्रीलांस राइटिंग में करीब एक साल के अनुभव के साथ अभी मैं NewsTrack में हिंदी कंटेंट राइटर के रूप में काम करता हूं। पत्रकारिता के अलावा किताबें पढ़ना और घूमना मेरी हॉबी हैं।

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