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Sonbhadra News: बिहार के जहरखुरानों ने की थी सोनभद्र में वारदात, बर्जर पेंट्स के डीएसओ को बनाया था शिकार, पांच-पांच वर्ष की मिली कठोर कैद
Sonbhadra News: भभुआ जनपद निवासी दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई गई। दोनों दोषियों पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।
Sonbhadra News ( Pic- Social- Media)
Sonbhadra News : सोनभद्र में जहरखुरानी की वारदात करने वाले बिहार के भभुआ जनपद निवासी दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई गई। दोनों दोषियों पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। प्रकरण ढाई वर्ष पूर्व चोपन थाना क्षेत्र में बर्जर पेंट्स के डीएसओ के साथ हुई जहरखुरानी की वारदात से जुड़ा है। प्रकरण की सत्र न्यायाधीश रविंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने मंगलवार को फाइनल सुनवाई की। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों की तरफ से परीक्षित कराए गए बयानों और अधिवक्ताओं की तरफ से दी गई दलीलों के आधार पर दोषसिद्ध पाया गया। इसके लिए दोषी राजन केशरी और पिंटू उर्फ राकेश शाह को पांच-पांच वर्ष की कैद तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा गया।
यह था मामला, जिसको लेकर आया फैसला
शुभांशु पुत्र कमलेश चंद्र ने चोपन थाने में एक तहरीर सौंपी थी। इसके जरिए अवगत कराया था कि वह बर्जर पेंट्स में डीएसओ के पद पर कार्यरत है। 26 अगस्त 2022 को वह सुकृत से अग्रहरि पेंट्स रेणुकूट के लिए जा रहा था। सुकृत पौने 11 बजे के करीब उसे सुकृत में सफेद रंग की एक बोलेरो मिली, जिस पर चालक सहित दो लोग सवार थे। उनलोगों ने पूछा कि कहां जाना है तो उसने रेणुकूट बताया। इस पर उन्होंने उसे बोलेरो में बैठा लिया। लोढ़ी स्थित टोल प्लाजा पहुंचने पर, एक व्यक्ति शौचालय चला गया। मौजूद दूसरे व्यक्ति ने उसे एक बिस्किट खिलाया और स्वयं भी खिलाया।
बिस्किट खिलाकर किया अचेत, बिहार जाने वाले रास्ते पर फेंका
बिस्किट खाने के बाद वह अचेत हो गया। इसके बाद दोषी उसे बिहार जाने वाले रास्ते पर फेंककर चले गए। दोपहर बाद एक बजे के लगभग उसके मोबाइल से उसके भाई के नंबर पर कॉल गई जिसके आधार पर परिवार के लोग पहुंचे तो वह तेलगुड़वा से पांच किमी दूर खरौंधी, बिहार जाने वाले रास्ते पर वह अचेतावस्था में पड़ा पाया गया। परिवार वाले उसे राबर्ट्सगंज लाकर अस्पताल में भर्ती कराए। 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी। होश में आने पर उसे ज्ञात हुआ कि सोने की अंगूठी, लाकेट, डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जूता-मोजा, बॉटल, पांच हजार रुपये नगद, मोबाइल आदि सामान गायब हैं।
एटीएम कार्ड से रेणुकूट में की गई रुपये की निकासी
परिवार वालों ने उक्त कार्ड को बंद कराने की सूचना बैंक को दी। पता चला कि रेणुकूट में एटीएम से 32 हजार रुपये निकाल लिए गए हैं। 29 अगस्त 2022 को पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की और वारदात में राजन केशरी पुत्र काशी केशरी निवासी खरागिया अमाव और पिंटू उर्फ राकेश शाह पुत्र प्यारे शाह निवासी अमाव, थाना चैनपुर, जिला कैमूर, बिहार को संलिप्त पाया गया। पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए चार्जशीट दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान सात गवाह परीक्षित कराए गए और सामने आए तथ्यों के आधार पर दोनों दोषियों को सजा सुनाई गई। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड जमा होने के बाद, 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को प्रदान कर दी जाएगी।