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Sonbhadra News: गैंगस्टर के मामले में नौ दोषियों को चार-चार वर्ष की सजा, वर्ष 2007 से जुड़े प्रकरणों में आया फैसला

Sonbhadra News: गैंग के अपराधिक कृत्यों से संबंधित क्षेत्र एवं आस-पास के थाना क्षेत्रों में दहशत एवं भय का वातावरण बना हुआ है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 21 March 2025 8:11 PM IST
Sonbhadra News: गैंगस्टर के मामले में नौ दोषियों को चार-चार वर्ष की सजा, वर्ष 2007 से जुड़े प्रकरणों में आया फैसला
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Sonbhadra News: बटर्सगंज कोतवाली से जुड़े गैंगस्टर के मामले को लेकर न्यायालय की तरफ से गैंगस्टर एक्ट के तहत नौ दोषियों को चार-चार वर्ष का कठोर कारावास और पांच-पांच हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। सभी नौ प्रकरणों की विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अर्चना रानी की अदालत ने एक साथ सुनवाई की। अधिवक्ताओं की तरफ से दी गई दलीलों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पप्पू उर्फ आनंद उपाध्याय, नंदू , सूबेदार राजेश उर्फ घोंचू, परवेश, जैराम लोहार, शिवपूजन पटेल, रमेश एवं रोहित को दोषी पाया गया।

प्रकरण में रॉबर्ट्सगंज के तत्कालीन कोतवाल / प्रभारी निरीक्षक सुरेश बाबू ने गैंगस्टर एक के तहत केस दर्ज कराया था। कहा था कि पप्पू उर्फ आनंद का एक गिरोह है। इस गिरोह के परवेश, जैराम , सुरेश, रोहित, सूबेदार, राजेश उर्फ घोंचू, रमेश, नंदू और शिवपूजन पटेल सक्रिय सदस्य है। गैंग के अपराधिक कृत्यों से संबंधित क्षेत्र एवं आस-पास के थाना क्षेत्रों में दहशत एवं भय का वातावरण बना हुआ है। गैंगस्टर चार्ट के जरिए चोरी, गृह अतिचार, मारपीट, चोरी के माल की बरामदगी जैसे अपराधों का ब्यौरा दिया गया। सुनवाई के दौरान सामने आया कि सोनभद्र के अतिरिक्त चंदौली में भी अपराध कारित किए गए हैं।

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित प्रकरण में सूबेदार पुत्र लल्लन निवासी सहिजन कला थाना रॉबर्ट्सगंज, नंदू पुत्र छत्रधारी निवासी लहुराडीह, नौगढ़, चन्दौली, शिवपूजन पटेल पुत्र काशी पटेल निवासी चरयेपुर थाना नौगढ़ चंदौली, राजेश उर्फ घोचू पुत्र खेदू निवासी सहिजन कला थाना रॉबर्ट्सगंज, परवेश पुत्र लक्षन निवासी सहिजन कला थाना रॉबर्ट्सगंज , पप्पू उर्फ आनंद उपाध्याय पुत्र राजकुमार उपाध्याय निवासी कुसीडौर थाना रॉबर्ट्सगंज, जैराम लोहार पुत्र छन्नू लोहार निवासी लहुराडीह नौगढ़, चंदौली, रमेश पुत्र बिहारी निवासी लहुराडीह थाना नौगढ़, चंदौली और रोहित पुत्र कैलाश निवासी सहिजन कला थाना रॉबर्ट्सगंज को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया।

Ramkrishna Vajpei

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