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Sonbhadra News: यूपी-बिहार सीमा पर गो-तस्करी का रैकेट चलाने वाला गिरफ्तार, दो महीने से था फरार

Sonbhadra News: तस्करी को लेकर उसकी सक्रियता और गिरोह में उसके महत्वपूर्ण कद को देखते हुए, पुलिस की तरफ से उस पर 12500 का इनाम घोषित किया गया था।

Kaushlendra Pandey
Published on: 3 Sept 2024 8:56 PM IST
Cow smuggling racket operator arrested on UP-Bihar border, was absconding for two months
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यूपी-बिहार सीमा पर गो-तस्करी का रैकेट चलाने वाला गिरफ्तार, दो महीने से था फरार: Photo- Newstrack

Sonbhadra News: यूपी-बिहार सीमा पर तस्करी और बिहार ले जाकर वध के लिए इकट्ठा किए गए 100 गोवंश की बरामदगी के बाद, पिछले दो माह से फरारी काट रहे, गिरोह के कथित मास्टमाइंड को दबोच लिया गया है। तस्करी को लेकर उसकी सक्रियता और गिरोह में उसके महत्वपूर्ण कद को देखते हुए, पुलिस की तरफ से उस पर 12500 का इनाम घोषित किया गया था। आठ साथी उसके पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पूछताछ के बाद आरोपी का चालान कर दिया गया। गिरोह के एक और व्यक्ति की तलाश अभी जारी है।

बताते चलें कि गत 11 जुलाई को मांची पुलिस की टीम ने, बिहार से सटे सोमा एरिया स्थित चिकनी पहाड़ी पर दबिश डालकर मांची और रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र से जुड़े गोतस्करी के बड़़े रैकेट का खुलासा किया था। यह गिरोह सीमा पार कर अधौरा गोवंश पहुंचा था। वहां से उन्हें वध के लिए आगे ले जाया जाता था।

मौके से राजकुमार यादव निवासी चिचलिक, प्रमोद कुमार निवासी करौंदिया, संतोष कुमार गोंड़ निवासी करौंदिया, जग प्रसाद निवासी करौंदिया, निरंजन सिंह निवासी करौंदिया, भुनेश्वर धांगर निवासी सोमा, विनोद यादव निवासी रामपुर, श्रवण कुमार निवासी बैजनाथ को गिरफ्तार करने में कामयाबी भी मिली थी। वहीं, वहीं छविनाथ उर्फ छब्बी निवासी रामपुर थाना रामपुर बरकोनिया और संतोष कुमार धांगर निवासी सोमा मौके से भाग निकले थे।

दो माह से चल रही थी दबोचे गए तस्कर की तलाश

दबोचे गए संतोष कुमार धांगर की लगभग दो माह से तलाश जारी थी। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक संतोष की लगातार फरारी और गिरोह में उसकी भूमिका को देखते हुए एसपी की तरफ से उस पर 12,500 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। उसी कड़ी में मिली सूचना के आधार पर सोमवार की देर शाम घुसियानी जंगल के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी थानाध्यक्ष रामदरश राम के अगुवाई वाली टीम ने की। पूछताछ के बाद आरोपी का धारा-3/5ए/8 गौ वध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रुरता अधिनियम के तहत चालान कर दिया गया।



Shashi kant gautam

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