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Sonbhadra News : एसएचओ सहित सात को कोर्ट ने किया तलब, फसल कटाई मामले का एससी-एसटी कोर्ट ने लिया संज्ञान

Sonbhadra News: थाना क्षेत्र के बनौरा गांव में धान के फसल की कटाई मामले में न्यायालय की तरफ से पन्नूगंज के तत्कालीन एसएचओ सहित सात को सुनवाई के लिए तलब किया गया है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 29 March 2025 7:59 PM IST
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Sonbhadra News : पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बनौरा गांव में धान के फसल की कटाई मामले में न्यायालय की तरफ से पन्नूगंज के तत्कालीन एसएचओ सहित सात को सुनवाई के लिए तलब किया गया है। आरोप है कि जबरिया उसके खेत में खड़ी फसल कटवा ली गई। एसएचओ पर, फसल कटाई करने वालों को शह-संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित की तरफ से पेश किए गए साक्ष्य और अधिवक्ता की तरफ से पेश की गई दलीलों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रथमदृष्टया संज्ञेय मामला पाया गया और सम्मन के जरिए सभी आरोपियों को सुनवाई के लिए 22 मई 2025 को एससी-एसटी से जुड़ी कोर्ट में तलब किया गया है।

पुलिस की मौजूदगी में फसल की कटाई कराने का आरोप

जटईल पुत्र रघुनाथ निवासी बनौरा प्रथम, थाना पन्नूगंज ने अधिवक्ता के जरिए न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत में परिवार दाखिल करते हुए, जबरिया धान की फसल कटवाने, मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप लगाया। परिवाद पत्र के जरिए न्यायालय को अवगत कराया कि गत 21 नवंबर 2024 को उसके खेत मे लगी धान की फसल को बनौरा प्रथम गांव निवासी शमीम उर्फ बब्बू, बबलू, एजाज खां,नियाज खां, डोमरिया गांव निवासी उमाशंकर व कुंती और पन्नूगंज के एसएचओ की मौजूदगी में कटवा लिया गया। एतराज जताने पर जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया।

परिवादी और तीन गवाहों ने किया आरोपों का समर्थन

कहा गया है कि इस मामले में जब पुलिस से कोई मदद नहीं मिली तो न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल कर गुहार लगाई गई। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट आबिद शमीम की अदालत ने मामले की सुनवाई की। पाया कि परिवादी के अलावा तीन गवाहों ने घटना का समर्थन किया है। प्रार्थना पत्र में उल्लिखित किए तथ्यों, सुनवाई के दौरान सामने आए साक्ष्यों को देखते हुए न्यायालय ने प्रथमदृष्ट्या संज्ञेय अपराध होना पाया। इसके आधार पर एसएचओ सहित सात को सम्मन के जरिए सुनवाई के लिए कोर्ट में तलब कर लिया। प्रकरण में अगली सुनवाई और आरोपियों के हाजिरी की तिथि 22 मई 2025 मुकर्रर की गई है।

Ramkrishna Vajpei

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