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Sonbhadra News: पत्नी की हत्या के बाद नाले में जला दिया था शव, अदालत ने दी उम्रकैद की सजा

Sonbhadra News: विंढमगंज थाना क्षेत्र के महुली में पत्नी की हत्या करने के बाद नाले में शव जलाने के मामले में दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 20 Jun 2023 6:08 PM IST
Sonbhadra News: पत्नी की हत्या के बाद नाले में जला दिया था शव, अदालत ने दी उम्रकैद की सजा
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Death of wife body burnt in stream(Photo:Social Media)

Sonbhadra News: विंढमगंज थाना क्षेत्र के महुली में पत्नी की हत्या करने के बाद नाले में शव जलाने के मामले में दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। छह वर्ष पूर्व हुए रमापति उर्फ दुर्गावती देवी हत्याकांड के मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने मामले की सुनवाई की। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं की दलीलों को दृष्टिगत रखते हुए हत्यारोपी पति को दोषी पाया और उम्रकैद तथा 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंअदा न करने की.स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। वहीं जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समाहित किया जाएगा।

अभियोजन कथानख के मुताबिक कोन थाना क्षेत्र के पड़रछ ग्राम पंचायत के टोला भालुकूदर निवासी श्यामलाल गौड़ पुत्र रामचंद्र गौड़ ने विंढमगंज थाने में तीन मार्च 2017 को पहुंचकर एक तहरीर दी। बताया कि सुबह नौ बजे उसके मोबाइल पर उसके बहनोई कपिल पुत्र राम सिंह निवासी तुमिया थाना कोन का फोन आया कि उसकी बहन रामपति की, उसके बहनोई रामदास गौड़ ने हत्या करती है और उसके शव को नाले में जला रहे हैं। इस सूचना पर जब वह नाले पर पहुंचा, तब तक लोग शव जलाकर वहां से जा चुके थे। उसके बाद वह बहन के घर गया तो वहां कोई नहीं मिला। मामले में एफआइआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी रामदास गौड़ को उम्रकैद और 15 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शरण रॉय ने मामले की पैरवी की।

चोरी के तीन दोषियों को भी मिली तीन- तीन वर्ष की कैद

पांच वर्ष पूर्व हुई चोरी के मामले में भी मंगलवार को तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर दोषसिद्ध पाया। इसके बाद तीन दोषियों क्रमशः राजेश यादव, मो. शफीक व शिव बाबू केशरी उर्फ छोटू को तीन-तीन वर्ष की कैद व छह-छह हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने पर एक -एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित होगी।

अभियोजन कथानक के मुताबिक जुगैल थाना क्षेत्र के खरहरा टोला देवखर गांव निवासी बिंदु पुत्र आनंदी ने चोपन थाने पह़ुचकर तहरीर दी थी। अवगत कराया था कि 30 जून 2018 को वह सी प्लांट ओबरा से ठेकेदार से 35 हजार रुपये लेकर मजदूरों को बाटने जा रहा था। सिंदुरिया पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, उसी समय ठेकेदार का फोन आ गया।इस पर मोटरसाइकिल खड़ी कर ठेकेदार से बात की। लघुशंका महसूस होने पर मोबाइल बाइक पर रखकर पेशाब करने चला गया। तभी तीन लोग बाइक से आए और मोबाइल-बाइक लेकर भाग गए। पुलिस की विवेचना के दौरान राजेश यादव पुत्र लालचंद्र यादव, मो. शफीक पुत्र मो. बफाती व शिव बाबू केशरी उर्फ छोटू पुत्र संगम लाल केशरी निवासी खैरटिया निकट ओम चौराहा ओबरा का नाम सामने आया और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने मामले की पैरवी की।



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Kaushlendra Pandey

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