TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

Sonbhadra: बैंक में बंधक पड़ी जमीन का किया बैनामा, उसी पर दोबारा लिया कर्ज

Sonbhadra: पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने जहां तथ्य छिपाकर बैंक में बंधक पड़ी जमीन का बैनामा कर दिया। वहीं, विक्रेता द्वारा फिर से उसी जमीन पर बैंक से कर्ज हासिल कर लिया गया।

Kaushlendra Pandey
Published on: 9 Jun 2024 6:05 PM IST
sonbhadra news
X

सोनभद्र में बैंक में बंधक पड़ी जमीन का किया बैनामा (न्यूजट्रैक)

Sonbhadra News: जिले के पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने जहां तथ्य छिपाकर बैंक में बंधक पड़ी जमीन का बैनामा कर दिया। वहीं, विक्रेता द्वारा दबाव बनाकर कर्ज चुकता कराए जाने के बाद, दाखिल खारिज की प्रक्रिया के दौरान, फिर से उसी जमीन पर बैंक से कर्ज हासिल कर लिया गया। न्यायालय के संज्ञान में यह मामला प्रकरण तो प्रकरण को गंभीर मानते हुए एफआईआर के आदेश दिए गए। पन्नूगंज पुलिस ने मामल में क्रेता के खिलाफ 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

मामला पन्नूगंज थाना क्षेत्र के कसारी गांव से जुड़ा हुआ है। पचोखर गांव की रहने वाली सरिता श्रीवास्तव पत्नी रविशंकर श्रीवास्तव का आरोप है कि उन्होंन शैलेष कुमार पुत्र स्व. आदित्यलाल श्रीवास्तव निवासी कसारी थाना पन्नूगंज मार्च 2022 में उनके घर आकर मिला और काफी कर्ज होने की बात करते हुए अपनी एक विस्वा जमीन बेचने की बात कही। उसने कहा कि जमीन पाक-साफ होगी तभी वह बैनामा लेंगी। आरोपी ने कहा कि जमीन बिल्कुल पाक-साफ है।

उसकी बातों पर भरोसा कर 02 अप्रैल 2022 को जमीन बैनामा ले लिया। बैनामे की तय शुदा रकम भी अदा कर दी। कुछ दिनों बाद पता चला कि क्रेता ने विक्रीशुदा जमीन पर पहले से ऋणले रखा है। उसके दबाव देने पर आरोपी ने चार मई 2022 को जमीन को बंधक मुक्त कराया। इस बीच सह काश्तकारों ने दाखिल खारिज पर आपत्ति कर दी। अभी इस मामले का निस्तारण होता, इससे पहले 19 दिसंबर 2022 को इंडियन बैंक शाखा रामगढ़ से आरोपी से दोबारा उसी जमीन पर ऋण ले लिया।

कर्ज अदा होने के बाद भी बिक्रीशुदा जमीन पर लिया बैंक ऋण

दाखिल खारिज के लिए सितंबर 2023 में जब वह खतौनी न्यायालय में जमा करने के लिए तहसील कम्प्यूटर से निकलवाने गया तो पता चला कि उसी जमीन पर दोबारा कर्ज ले लिया गया। जमीन बंधक होने के कारण, एक बार फिर से उसकी दाखिल खारिज की कार्रवाई रोक दी गई। आरोप है कि जब उसने जाकर कर्ज की अदायगी के लिए कहा तो उसे धमकी दी जाने लगी। कोर्ट ने इस मामले को संज्ञेय अपराध मानते हुए एफआईआर का आदेश दिया। पन्नूगंज पुलिस के मुताबिक मामले में लगाए गए आरोपों के आधार पर क्रेता शैलेष के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की छानबीन कराई जा रही है।



\
Shishumanjali kharwar

Shishumanjali kharwar

कंटेंट राइटर

मीडिया क्षेत्र में 12 साल से ज्यादा कार्य करने का अनुभव। इस दौरान विभिन्न अखबारों में उप संपादक और एक न्यूज पोर्टल में कंटेंट राइटर के पद पर कार्य किया। वर्तमान में प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल ‘न्यूजट्रैक’ में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं।

Next Story