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Sonbhadra News: शादी की तिथि तय होने के बाद रख दी दहेज की शर्त, पिता-पुत्र सहित तीन पर दर्ज हुआ केस
Sonbhadra News: फरवरी में शादी के लिए तिथि तय करने की रस्म भी पूरी कर ली गई। आरोप है कि वर पक्ष के लोगों ने अचानक से पांच लाख रूपये की डिमांड शुरू कर दी। असमर्थता जताने पर तय हुई शादी तोड़ने की धमकियां दी जाने लगी।
Sonbhadra News: शादी की तिथि तय होने के बाद दहेज की शर्त रखने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मामला म्योरपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस थाना क्षेत्र के एक युवती की ओबरा थाना क्षेत्र के एक युवक से शादी तय हुई थी । सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। पिछले माह फरवरी में शादी के लिए तिथि तय करने की रस्म भी पूरी कर ली गई। आरोप है कि वर पक्ष के लोगों ने अचानक से पांच लाख रूपये की डिमांड शुरू कर दी। असमर्थता जताने पर तय हुई शादी तोड़ने की धमकियां दी जाने लगी। मामले ने नया मोड़ तब अख्तियार किया जब इस मामले में, युवती म्योरपुर थाने पहुंच गई। प्रकरण में पीड़िता की तहरीर पर, आरोपी युवक और उसके माता-पिता के खिलाफ धारा धारा 504, 507 और डीएपी एक्ट की धारा 3 व 4 के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
दरअसल पूरा माजरा ओबरा थाना क्षेत्र के एक युवक की म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक युवती से तय हुई शादी से जुड़ा हुआ है। पीड़िता की तरफ से पुलिस को दी तहरीर में बताया गया है कि उसकी शादी ओबरा थाना क्षेत्र के शारदा मंदिर के पास रहने वाले रामऔतार उर्फ राजा निवासी बिल्ली-मारकुंडी से तय हुई थी। गत 10 दिसंबर को शादी के लिए मुहुर्त निकालने की रश्म अदा करते हुए, 25 फरवरी, 2024 को विवाह की तिथि तय कर दी गई। इसको लेकर की जाने वाली लिखापढ़ी का भी काम पूरा कर लिया गया। आरोप है कि शादी की तिथि तय होने तक वर पक्ष की तरफ से कोई मांग नहीं रखी गई थी । लेकिन तिथि की लिखापढ़ी होने के बाद अचानक से पांच लाख रूपये दहेज की मांग शुरू कर दी है।
दहेज की मांग पूरी न होने पर शादी तोड़ने की धमकी
आरोप है कि फोन कर पहले पैसे की मांग रखी गई। जब उसके पिता ने इसकी अदायगी में असमर्थता जताई तो अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें धमकियां दी जाने लगीं। जब उसे यह मालूम हुआ तो उसने फोन कर इसका कारण जानना चाहा तो उसे भी दहेज की मांग पूरी न होने पर शादी तोड़ने की धमकियां दी जाने लगी। मामले को लेकर युवती की तरफ से शनिवार की शाम म्योरपुर थाने पहुंचकर तहरीर सौंपी गई। पुलिस के मुताबिक मामले रामऔतार, उसके पिता मुराहू और उसके मां के खिलाफ, दी गई तहरीर के आधार पर धारा 504, 507 आईपीसी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 तथा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की छानबीन भी कराई जा रही है।