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Sonbhadra News: दलित युवती को धोखे से प्रयागराज ले जाकर किया था दुष्कर्म, विधायक का चालक होने का उठाया था फायदा, मिली 10 वर्ष की कठोर कैद:

Sonbhadra News: दोषी तहियात अली उर्फ बच्चा को दोषी पाते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास और 31 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न किए जाने की दशा में तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

Kaushlendra Pandey
Published on: 11 Feb 2025 7:43 PM IST
Duddhi Kotwali case (Photo Social Media)
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Duddhi Kotwali case (Photo Social Media)

Sonbhadra News: दलित युवती को धोखे से प्रयागराज ले जाकर दुष्कर्म किए जाने के मामले में दोषी को 10 वर्ष के कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। प्रकरण दुद्धी कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। दोषी, विधायक का चालक होने का फायदा उठाकर, पीड़ि़ता को प्रयागराज ले गया था। प्रकरण की न्यायालय एएसजे एससी/एसटी एक्ट की अदालत ने मंगलवार को फाइनल सुनवाई की। दोषी तहियात अली उर्फ बच्चा को दोषी पाते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास और 31 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न किए जाने की दशा में तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

- यह था प्रकरण जिसको लेकर आया फैसला:

प्रकरण में पीड़िता की तरफ से न्यायालय में दिए गए बयान में बताया गया था कि छह जून 2021 को वह अपनी माँ के साथ दुद्धी बाजार गई थी। दोपहर 12 बजे बस अड्डे पर सामान खरीदने के बाद मां का इंतजार कर रही थी। उसी समय बच्चा उर्फ तहियात अली एक लड़के के साथ गाड़ी लेकर पहुंचा। विधायक का चालक होने के नाते वह उसे पहचानती थी। उसने उससे कहा कि वह उसके गांव की तरफ जा रहा है, वह उसे पहुंचा देगा। उसने मना किया तो उसे जबरदस्ती खींच कर गाड़ी में बैठा लिया गया। चिल्लाने की कोशिश की तो मुंह बंद कर दिया। दोषी उसे लेकर वाराणसी पहुंचा, वहां उसने शाबिर नामक लड़के को वापस भेज दिया। वहां से उसे बस से लेकर इलाहाबाद यानी प्रयागराज पहुंचा। वहां एक दोस्त के घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना का जिक्र करने पर उसकी और उसके परिवार की हत्या कराने की धमकी दी गई। वहां उसे सूरत ले गया, जहां पुलिस ने उसे बरामद किया।

- इस-इस अपराध के लिए पाया गया दोषी:

बताते चलें कि मामले में पीड़िता की मां की तरफ से दुद्धी कोतवाली में सात जून 2021 को केस दर्ज कराया गया। विवेचना में पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए पुलिस की तरफ से धारा 363, 366, 376, 506 आईपीसी और 3(2)(अ) एससी/एसटी एक्ट के तहत तहियात अली उर्फ बच्चा पुत्र मुस्तफाक अली और शाबीर उर्फ जाबिद पुत्र नजीर निवासी खजुरी थाना दुद्धी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की गई थी। सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों, अधिवक्ताओं की तरफ से पेश की गई दलीलों के आधार पर तहियाद को उपरोक्त धाराओं के तहत किए गए अपराध के लिए दोषी पाया गया।

- जानिए किस अपराध के लिए कितनी दी गई सजा:

और उसे धारा 376 आईपीसी के अपराध लिए 10 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 363 आईपीसी के अपराध के लिए पांच वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 366 आईपीसी के अपराध के लिए सात वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 506 आईपीसी के अपराध के लिए एक वर्ष का कारावास, एससी-एसटी एक्ट के अपराध के लिए दस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं कुल 31 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जेल में व्यतीत की गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। मामले में दूसरे आरोपी शाबीर उर्फ जाबिद को दोषमुक्त कर दिया गया है।



Ramkrishna Vajpei

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