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Sonbhadra News: फाइनेंस के चक्रव्यूह में ऐसे फंसा लल्लू ऑटो चालक, एजेंसी मैनेजर और फाइनेंस कर्मी ने लगाया चूना, केस दर्ज

Sonbhadra News: लल्लू भारती ने एसपी को सौंपे प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया है कि उसने मिश्रा एजेंसी उरमौरा से आटो लिया था। उसने पूरा किश्त जमा कर दिया था। आरोप है कि दो किश्त का पैसा लेकर एजेंसी का मैनेजर फरार हो गया।

Kaushlendra Pandey
Published on: 20 Oct 2024 7:20 PM IST
Finance company manager and finance employee committed a big scam in auto finance
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फाइनेंस कंपनी के मैनेजर और फाइनेंस कर्मी ने आटो के फाइनेंस में किया बड़ा घोटाला: Photo- Newstrack

Sonbhadra News: परिवार के पालन-पोषण के लिए फाइनेंस पर आटो लेना एक व्यक्ति को खासा महंगा पड़ा है। किश्त का सारा पैसा चुकता किए जाने के बावजूद जहां उसकी आटो खिंचव ली गई। वहीं, उस पर चार साल के ब्याज की पेनाल्टी भी लगा दी गई। आरोप है कि पूरा किश्त चुकता होने का झांसा देकर फाइनेंस पर आटो देने वाले एजेंसी के मैनेजर ने जहां दो माह की किश्त हड़प ली। वहीं, फाइनेंस कर्मी भी नोड्यूज दिलाने के नाम पर अच्छी-खासी रकम लेकर गायब हो गया। अब इस मामले में एसपी के निर्देश पर राबटर्सगंज कोतवाली पुलिस ने बीएनएस की धारा 316(2), 351(2), 352 और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

एनओसी के नाम पर ली गई राशि भी हड़पी गई

चोपन थाना क्षेत्र के सलखन निवासी लल्लू भारती ने एसपी को सौंपे प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया है कि उसने मिश्रा एजेंसी उरमौरा से आटो लिया था। उसने पूरा किश्त जमा कर दिया था। आरोप है कि दो किश्त का पैसा लेकर एजेंसी का मैनेजर फरार हो गया। इसकी जानकारी पाकर 13 जून 2019 को वह एजेंसी पर गया तो उससे कहा गया कि दो रसीद मे से एक रसीद है। दोनों रशीद कट चुकी है। बैंक से पैसा भी चुकता हो गया है। लगभग एक साल बाद फाइनेंसर उसके पास पहुंचा और कहा कि अभी 40 हजार बकाया है। मामले से अवगत कराने पर, आरोप है कि फाइनेंस कर्मी राजू राय ने एनओसी के नाम पर 12 अक्टूबर 2020 को 18 हजार लिया और वह गायब हो गया।

आटो खिंचने पर हुई धोखाधड़ी की जानकारी

पीड़ित सारी रकम चुकता होने के क्रम में शांत पड़ा रहा। गत 25 सितंबर को जब उसकी आटो फाइनेंस कंपनी के सीजरांे द्वारा खींच ली गई तब उसे धोखाधड़ी की सच्चाई मालूम हुई। पता करने पर मालूम हुआ कि उस पर चार साल से किश्त अदायगी न किए जाने का आरोप लगाते हुए, चार सालों की पेनाल्टी भी ठोंक दी गई है।

पीड़ित का आरोप है कि गत सात अक्टूबर को एनओसी के नाम पर पैसो लेने वाले फाइनेंस कंपनी राजू राय से जाकर मिला और एतराज जताया तो उसे धमकियां दी जाने लगी। पुलिस के मुताबिक मामले में एससी-एसटी एक्ट के साथ ही, संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। प्रकरण की छानबीन जारी है।



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Shashi kant gautam

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