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Sonbhadra News: बाइक उड़ाने वाले गैंग के लीडर और साथी को पांच-पांच वर्ष की कठोर कैद, बदल देते थे बाइक की पहचान

Sonbhadra News: विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट अर्चना रानी की अदालत ने सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और अधिवक्ताओं के तरफ से पेश किए गए तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए जहां दोषसिद्ध पाया।

Kaushlendra Pandey
Published on: 28 Nov 2024 8:06 PM IST
Sonbhadra News ( Pic- Newstrack)
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Sonbhadra News ( Pic- Newstrack)

Sonbhadra News: बाइक उड़ाने के साथ ही, उसकी पहचान बदल देने वाले गैंग के लीडर और उसके साथी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाया गया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट अर्चना रानी की अदालत ने सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और अधिवक्ताओं के तरफ से पेश किए गए तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए जहां दोषसिद्ध पाया। वहीं, गैंग लीडर मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी उर्फ रेहान और उसके साथी दीपक कुमार पनिका उर्फ दीपू को पांच-पांच वर्ष की कैद और पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक-एक माह की अतिरिक्त कैद और जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित करने का आदेश पारित किया गया।

बताते चलें कि प्रकरण में 30 सितंबर 2022 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पिपरी ने गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज कराया था। तहरीर मे कहा था कि गैंग लीडर मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी उर्फ रेहान निवासी डूमरडीहा थाना दुद्धी और उसके साथी दीपक कुमार पनिका उर्फ दीपू निवासी शिवमंदिर के पास रेनूसागर द्वारा गिरोह बनाकर चोरी किया जा रहा है। कार्रवाई के पीछे पूर्व में दोनों आरोपियों के खिलाफ बाइक चारी और उसकी पहचान बदलकर बेचने के मामले में पिपरी थाने मंे धारा 379/411/419/420/467/468/471 आईपीसी और धारा 379, 411 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किए जाने का जिक्र किया गया था।

कुछ इस तरह बताई गई थी गिरोह की सक्रियता

पुलिस की ओर से दावा किया गया था कि रेणुकूट कस्बे स उड़ाई गई बाइक का नंबरप्लेट तोड़कर जंगल मे फेंक दिया गया था और उसकी जगह फर्जी नंबर प्लेट झारखंड के गढ़वा से बनवाकर लगवाया गया था। इसी तरह जामा मस्जिद रेणुकूट के चेयरमैन की भी बाइक चोरी कर छेड़छाड़ की गई थी। पकड़े गए दोनों के पास चोरी की चार बाइकें भी बरामद की गई थी और पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए गैंगस्टर एक्ट तथा इससे पूर्व दर्ज मामलों में चार्जशीट भेजी गई थी। गैंगस्टर मामले में बृहस्पतिवार को आखिरी सुनवाई और दोषसिद्ध पाते हुए गैंग लीडर और उसके साथी को कठोर कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

हेरोइन तस्करी के मामले में दो को सुनाई गई सजा

इसी तरह राबटर्सगंज कोतवाली में दर्ज हेरोइन तस्करी से जुड़े दो मामलों में अनिल नाम वाले दो तस्करों को सजा सुनाई गई। वर्ष 2014 से जुड़े मामले में दो वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं, वर्ष 2014 के मामले में 20 माह का सश्रम कारावास और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया।



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Shalini Rai

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