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Sonbhadra News: आवास दिलाने के बहाने आदिवासी महिला से गैंगरेप, दिल दहला देने वाली घटना

Sonbhadra News Today: दोनों ने उसके साथ बारी-बारी दुष्कर्म किया। किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी। दुष्कर्म के बाद दोनों सो गए, तब वह वहां से भाग निकली।

Kaushlendra Pandey
Published on: 6 March 2024 7:44 PM IST
Sonbhadra News Today Gang Rape
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Sonbhadra News Today Gang Rape  (photo: social media )

Sonbhadra News Today: सरकारी आवास दिलाने के लिए अधिकारी से मिलवाने के बहाने ले जाकर एक आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। मामला बीजपुर थाना क्षेत्र का है। प्रकरण में प्रथमदृष्ट्या संज्ञेय अपराध पाते हुए, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट आबिद शमीम की अदालत की तरफ से बीजपुर थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज कर विधि अनुरूप विवेचना का आदेश दिया गया है। दो लोगों पर आदिवासी महिला के साथ बारी-बारी दुष्कर्म का आरोप है।

आरोपियों ने घर आकर दिया आवास मंजूर कराने का झांसा

बभनी थाना क्षेत्र की रहने वाली आदिवासी महिला ने अधिवक्ता के जरिए न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया है कि दो माह पूर्व, सुधीर पांडेय पुत्र अवधेश पांडेय निवासी नधिरा, थाना बभनी और चिंतामणि विश्वकर्मा पुत्र उदय नारायण विश्वकर्मा निवासी अम्मा टोला (बकरिहवा), थाना बीजपुर उसके घर आए। कहा कि सरकारी आवास आया है, हमलोग मंजूर करवा देंगे। तुम अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड और फोटो तैयार रखना।

अधिकारी से मिलवाने के बहाने ले गए घर, किया दुष्कर्म

आरोप है कि दो जनवरी 2024 की शाम पांच बजे दोनों आरोपी उसके घर पहुंचे। कहा कि सभी कागज लेकर चलो, अधिकारी रात आठ बजे आने को बोले हैं। इसके बाद उसे कार पर बैठाकर बकरिहवा ले गए और घर में बैठने को कहा। जब देर होने लगा तो उसने पूछताछ की तो अधिकार आ रहे हैं.. की बात कहते हुए रात साढ़े नौ बजे तक रोका गया। इसके बाद दोनों ने उसके साथ बारी-बारी दुष्कर्म किया। किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी। दुष्कर्म के बाद दोनों सो गए, तब वह वहां से भाग निकली। आरोप है कि बीजपुर थाने जाकर सूचना दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय ने इस पर थाने से रिपोर्ट तलब की। मामला दर्ज न होने की रिपोर्ट आई। इसके बाद तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मामले की सुनवाई की गई और प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध पाते हुए बीजपुर थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज कर विधि अनुरूप विवेचना का आदेश दिया गया।



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