Sonbhadra News: राख परिवहन की आड़ में बगैर परमिट गिट्टी परिवहन का खुलासा, तीन पर केस

Sonbhadra News: छापेमारी कर खनन विभाग और चोपन पुलिस की संयुक्त टीम ने, गिट्टी को राख से ढंकते वक्त एक वाहन को कब्जे में ले लिया। खनन सर्वेक्षक योगेश शुक्ल की तहरीर पर, मामले में क्रशर प्लांट संचालक सहित तीन के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 12 Sep 2024 3:39 PM GMT
Transportation of ballast without permit under the guise of ash transportation exposed, case against three
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राख परिवहन की आड़ में बगैर परमिट गिट्टी परिवहन का खुलासा, तीन पर केस: Photo- Newstrack

Sonbhadra News: राख परिवहन की आड़ में गिट्टी परिवहन को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। एक ऐसे ही मामले में बृहस्पतिवार को छापेमारी कर खनन विभाग और चोपन पुलिस की संयुक्त टीम ने, गिट्टी को राख से ढंकते वक्त एक वाहन को कब्जे में ले लिया। खनन सर्वेक्षक योगेश शुक्ल की तहरीर पर, मामले में क्रशर प्लांट संचालक सहित तीन के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। हालांकि बगैर परमिट परिवहन मामले में खनन विभाग की तरफ से लगातार अज्ञात क्रशर प्लांट संचालकों के खिलाफ दर्ज कराए जा रहे केस को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

खनन विभाग की ओर से चोपन थाने में दी गई तहरीर में बताया गया है कि बृहस्पतिवार की सुबह साढे आठ बजे डाला के पास वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर अवैध खनन एवं परिवहन की जांच की जा रही थी। तभी सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक सड़क के किनारे खड़ा है। उस पर गिट्टी लादे जाने के बाद, उपर वाले हिस्से को बिजली परियोजनाओं के ऐश डैम से लाई जाने वाली राख से भरा जा रहा है। सर्वेक्षक योगेश शुक्ला का दावा है कि जैसे ही उनकी अगुवाई वाली टीम मौके पर पहुंची, वहां मौजूद वाहन चालक और राख भरने वाले मजदूर वाहन को छोड़कर भाग निकले।

जांच में वाहन के नाम नहीं जारी मिला कोई परमिट

मौके पर जांच की गई तो पता चला कि उक्त वाहन में 32 घन मीटर गिट्टी भरी हुई है। वाहन नंबर के जरिए जांच की गई तो पता चला कि उक्त वाहन के लिए संबंधित समय-तिथि पर कोई परिवहन प्रपत्र/ई-फार्म-सी निर्गत नहीं किया गया है। इसे धोखाधड़ी का मामला मानते हुए गिट्टी सहित वाहन को कब्जे में लेकर सीमेंट फैक्ट्री परिसर में खड़ा करा दिया गया। वहीं, मामले में दी गई तहरीर पर अज्ञात चालक, अज्ञात वाहन स्वामी , अज्ञात स्टोन क्रेशर के विरुद्ध उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 3/58/72, वन एवं खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4/21 के तहत केस दर्ज कर चोपन पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक विजय चौरसिया के मुताबिक खनन विभाग की तरफ से दी गई तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है।

अज्ञात में मामला दर्ज कराने को लेकर उठने लगे हैं सवाल

एक तरफ जहां गिट्टी, कोयला और राख के ओवरलोड परिवहन को लेकर पूरे जिले में जगह-जगह सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं रोजाना चेकिंग और लगातार ओवरलोड-बगैर परमिट खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई का दावा करने वाला विभाग चालकों के पकडे जाने के बाद भी अज्ञात क्रशर प्लांट संचालकों के खिलाफ केस दर्ज कराकर, पूरे मामले को ही नया मोड़ देने में लगा हुआ है।

हालांकि विभागीय स्तर पर इसे सही ठहराया जा रहा है लेकिन गिट्टी के साथ ही चालक के पकड़े जाने के बाद भी, गिट्टी किस प्लांट से लोड की गई इसका खुलासा न किए जाने पर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि इसको लेकर कई बार पुलिस की तरफ से जहां असहजता जताई जा चुकी है। वहीं, पूर्व में नामजद केस-चालान होने पर गिट्टी लोड करने वाले को जुर्माने की भी अदायगी करनी पड़ती थी, लेकिन अब पुलिस को साबित करना पड़ रहा है कि गिट्टी किस प्लांट से लोड हुई। वहीं, कई प्लांट संचालक इसका फायदा उठाकर आसानी से खुद को बचा ले जा रहे हैं।

Shashi kant gautam

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