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Sonbhadra News: इंद्रजीत हत्याकांड में न्यायालय का बड़ा फैसला, सोनभद्र पुलिस करेगी विवेचना, सदर कोतवाली में दर्ज होगा नया केस

Sonbhadra Crime News: छावा किया है कि हत्या धारदार हथियार से की गई थी। सिर में कई जगह, चेहरे पर, सीने में, हाथ में, जांघ पर चोट थसी। अंडकोष फाड़कर निकाल लिया गया था और पैर को तोड़कर हत्या की गई थी।

Kaushlendra Pandey
Published on: 20 Jan 2025 6:13 PM IST
Sonbhadra News Today Indrajit Murder Case Court Big Decision New Case Registered in Sadar Kotwali
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Sonbhadra Indrajit Murder Case Court Big Decision New Case Registered in Sadar Kotwali (Photo- Social Media)

Sonbhadra News in Hindi: सोनभद्र, इंद्रजीत हत्याकांड को लेकर न्यायालय का बड़ा फैसला आया है। राबटर्सगंज कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले आटो रिक्शा संचालक की मिर्जापुर जिले के नरायणपुर में हुई हत्या के मामले में, राबटर्सगंज कोतवाली में नया केस दर्ज करने के साथ ही, इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर से कराए जाने के आदेश दिए गए हैं। इसको लेकर जहां, न्यायालय की तरफ से प्रभारी निरीक्षक राबटर्सगंज को मामला दर्ज करने के आदेश के साथ ही, विवेचना क्षेत्राधिकारी को सौंपने की ताकीद की गई है। वहीं, पूर्व में इस प्रकरण को लेकर मृतक के बड़े भाई की तहरीर पर दर्ज किए गए केस के इतर, मामला दर्ज कर विवेचना के लिए कहा गया है।

आटो रिक्सा बुकिंग के जरिए ले जाकर की गई हत्या

राबटर्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सहिजन (वार्ड नंबर चार) निवासी सविता ने अधिवक्ता हेमनाथ द्विवेदी और ओमप्रकाश पाठक के जरिए विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर प्रभारी निरीक्षक राबटर्सगंज को एफआईआर का आदेश दिए जाने की याचना की गई थी। न्यायालय को अवगत कराया था कि गत 15 नवंबर 2024 की शाम छह बजे रामू, संतोष यादव निवासी उरमौरा थाना राबटर्सगंज और रमेश विश्वकर्मा निवासी करकी थाना करमा उसके घर आए और पति इंद्रजीत उर्फ गोरख से आटो रिक्शा भाड़े पर तय करते हुए अदलहाट ले गए। उसी दिन रात 10 बजे फोन आया कि ग्राम जयरामपुर चौकी नरायनपुर, थाना अदलहाट जिला मीरजापुर में उसकी हत्या कर दी गई है।

धारदार हथियार से किया गया कत्ल

छावा किया है कि हत्या धारदार हथियार से की गई थी। सिर में कई जगह, चेहरे पर, सीने में, हाथ में, जांघ पर चोट थसी। अंडकोष फाड़कर निकाल लिया गया था और पैर को तोड़कर हत्या की गई थी। शव मिलने वाले स्थल से, दो किलोमीटर की दूरी पर आटो रिक्शा खड़ा था। शव का पीएम चुनार सीएचसी में कराया गया था। नरायनपुर पुलिस चौकी में तहरीर देने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तब न्यायालय की शरण ली गई।

पुलिस ने बड़े भाई की तहरीर पर केस दर्ज होने की दी जानकारी

न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र राबटर्सगंज पुलिस से आख्या तलब की गई। इसके क्रम में भेजी गई विस्तृत आख्या में न्यायालय को अवगत कराया गया कि आवेदिका के जेठ अनंत की तरफ से दी गई तहरीर पर दिसंबर माह में ही धारा 103 (1) 61(2) ख बीएनएस के तहत केस दर्ज किया जा चुका है। चूंकि तिववेचना में घटनास्थल मिर्जापुर का पाया गया है इसलिए मामले को स्थानांतरित किए जाने की रिपोर्ट प्रेषित की गई है।

हाईकोर्ट के यह निर्णय बने फैसले के आधार

न्यायालय ने पारित निर्णय में कहा कि आचेदिका की तरफ से उच्च न्यायालय इलाहाबाद से निर्णित प्रकरण अदालत के सामने रखे गए जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि-द्वितीय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कोई कठिनाई नहीं। प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करने को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। किसी के द्वारा भी अन्वेषण को प्रश्नगत करने या गिरफ्तारी के स्थगन का कोई आधार नहीं लिया जा सकता।

एक सामग्री पर दर्ज हो सकती है दो प्रथम सूचना रिपोर्ट

वहीं दूसरे विधि निर्णय का जिक्र करते हुए कहा गया है कि उच्च न्यायालय की तरफ से यह प्रतिपादित किया गया है किएक ही सामग्री पर दो प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्जित नहीं है। न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका के जेठ की तहरीर पर हत्या के संबंध में अभियोग पंजीकृत है लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में आवेदिका की इओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर भी पृथक से अभियोग पंजीकृत कराया जाना न्यायोचितः है।

क्षेत्राधिकारी से कराई जाए मामले की विवेचना: न्यायालय

विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट आबिद शमीम की अदालत ने प्रभारी निरीक्षक, थाना राबर्ट्सगंज, को आदेशित किया है आवेदिका के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करा कर संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी से मामले की विवेधना कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, विवेचना के परिणाम से न्यायालय को अवगत कराया जाए।



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