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Sonbhadra: विस्फोटकों के स्टॉक-खपत की हर सप्ताह देनी होगी जानकारी, DM-SP ने दिए निर्देश

Sonbhadra: जिलाधिकारी बीएन सिंह की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा की मौजूदगी में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विस्फोटक अनुज्ञप्ति धारकों की ली गई बैठक में कई निर्देश दिए गए।

Kaushlendra Pandey
Published on: 11 Nov 2024 5:48 PM IST
Sonbhadra News
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विस्फोटकों के स्टॉक-खपत की हर सप्ताह देनी होगी जानकारी (न्यूजट्रैक)

Sonbhadra News: जिलाधिकारी बीएन सिंह की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा की मौजूदगी में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विस्फोटक अनुज्ञप्ति धारकों की ली गई बैठक में कई निर्देश दिए गए। इस दौरान अनुज्ञप्ति धारकों को विस्फोटकों के भंडारण और खपत के बारे में प्रत्येक सप्ताह डीएम-एसपी को विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। वहीं, विस्फोटक कार्य करने वाले कर्मियो-श्रमिकों के लाइसेंस का सत्यापन भी अनिवार्य रूप से कराने की हिदायत दी गई। विस्फोटक परिवहन-विनिष्टीकरण के संबंध में भी नियमित सूचना प्रेषण का निर्देश दिया गया।

एसडीएम-सीओ नियमत अंतराल पर करते रहें स्थिति की जांचः डीएम

डीएम ने विस्फोटक अनुज्ञप्ति धारकों से सीधा संवाद कर विस्फोटक सामग्री रखने व उसके प्रयोग करने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। अनुज्ञप्ति धारकों द्वारा बताया गया कि विस्फोटक का ज्यादा प्रयोग खनिज कार्यों के ब्लास्टिंग में किया जाता है। इस पर डीएम ने अनुज्ञप्ति धारकों को निर्देशित करते हुए कहा कि विस्फोटक सामग्री जहां पर रखी जाए, वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। विस्फोटक लाइसेंस से जुड़ी शर्तों की पालन की स्थिति की जांच संबंधित उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी को समय-समय पर किए जाने की हिदायत दी गई।

नियमित उपलब्ध कराएं विस्फोटक अधिनियम के प्रावधानों से जुड़ी सूचना

डीएम ने कहा कि सभी लाईसेंसधारी विस्फोटक सामग्री के उपयोग की जानकारी जिलाधिकारी कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भी साप्ताहिक रूप में उपलब्ध कराएंगे। इस दौरान कितनी मात्रा में विस्फोटक का प्रयोग हुआ और विस्फोटक सामग्री कितनी सुरक्षित है? सहित अन्य जरूरी बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध करानी होगी। विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, प्रयोग, अंतरण, विनिष्टीकरण, परिवहन का साधन/मात्रा, दिनांक, स्थान कहां से कहां तक आदि सूचनाएं, विस्फोटक नियम 2008 नियम-24 और विस्फोटक अधिनियमों के प्राविधानों के तहत नियमित रूप से उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए गए।

अग्निशमन अधिकारी समय-समय पर करें सुरक्षा ऑडिटः एसपी

एसपी अशोक कुमार मीणा ने कहा कि अनुज्ञप्ति धारक अपने विस्फटकों के प्रकार के अनुसार उनके भंडारण, वितरण, मानक के अनुसार प्रयोग का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगें। ब्लास्टिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए, ब्लास्टिंग करने वाले वर्करों के लाईसेंस का भी सत्यापन कराने का निर्देश दिया। कहा कि अग्निशमन अधिकारी द्वारा भी समय-समय पर विस्फोटक पदार्थों की सुरक्षा का निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराते रहें। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी(वित्त/राजस्व) सहदेव कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) रोहित यादव, अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे।



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Shishumanjali kharwar

Shishumanjali kharwar

कंटेंट राइटर

मीडिया क्षेत्र में 12 साल से ज्यादा कार्य करने का अनुभव। इस दौरान विभिन्न अखबारों में उप संपादक और एक न्यूज पोर्टल में कंटेंट राइटर के पद पर कार्य किया। वर्तमान में प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल ‘न्यूजट्रैक’ में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं।

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