×

Sonbhadra News : दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कठोर कैद, एमपी से यूपी आई युवती से किया था दुष्कर्म, बेहोशी हालत में मिली थी पीड़िता

Sonbhadar News: मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले से, जिले के जुगैल थाना क्षेत्र में कपड़ा सिलाने आई युवती से दुष्कर्म के नौ साल पुराने मामले में न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कठोर कैद के साथ ही, पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 6 Feb 2025 8:34 PM IST
Sonbhada News
X

 Sonbhada News ( Pic- Social- Media)

Sonbhadra News : सीमावर्ती राज्य मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले से, जिले के जुगैल थाना क्षेत्र में कपड़ा सिलाने आई युवती से दुष्कर्म के नौ साल पुराने मामले में न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कठोर कैद के साथ ही, पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा गया है। अर्थदंड जमा होने के बाद आधी धनराशि पीड़िता को प्रदान कर दी जाएगी।

अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू अर्चना रानी की अदालत ने वृहस्पतिवार को प्रकरण की सुनवाई की। इस दौरान अधिवक्ताओं की तरफ से पेश की गई दलीलों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध पाया गया। दुष्कर्म के अपराध के लिए बब्बन उर्फ़ सन्तोष खरवार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही अथदंड की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी अधिवक्ता ओमप्रकाश त्रिपाठी ने, घटना और पीड़िता के समर्थन में दलीलें न्यायालय के सामने रखी।

यह था प्रकरण जिसको लेकर सुनाया गया फैसला

घटना 24 जून 2012 की है। सीमावर्ती राज्य मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिला अंतर्गत चितरंगी थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने जुगैल पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उसकी बेटी 24 जून 2012 को अपना कपड़ा सिलाने के लिए जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव में आई हुई थी। कपड़ा सिलाने के बाद वह घर के लिए वापस लौट रही थी। रास्ते में बब्बन उर्फ संतोष खरवार पुत्र पोलारे खरवार निवासी गर्दा, थाना जुगैल ने उसे अकेला पाकर झाड़ियों में खिंच लिया और उसके उसके साथ जबरिया दुष्कर्म किया।

झाड़ियों में बेहोशी हालत में मिली थी पीड़िता

पुलिस को दी गई तहरीर में चितरंगी थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति का कहना था कि जब उसे घटना की जानकारी मिली तो वह मौके पर भागते हुए पहुंचा। वहां उसकी पुत्री झाड़ियों में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उसे वह वहां से लेकर घर आया। होश में आने पर उसने पूरी आपबीती बताई। कहा कि आरोपी की तरफ से उसे धमकी भी दी गई है कि उसने कहीं सूचना दी तो उसकी खैर नहीं रहेगी।

इन धाराओं के तहत दर्ज किया गया था केस

प्रकरण में दी गई तहरीर के आधार पर जुगैल पुलिस ने धारा 376 और 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया था। विवेचना में पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए पुलिस की तरफ से न्यायालय में चार्जशीट दा,िखल की गई थी। जहां अधिवक्ताओं के तर्क, गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त फैसला सुनाया गया।



Shalini Rai

Shalini Rai

Next Story