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Sonbhadra News: लाइसेंसी रिवाल्वर से शादी में हर्ष फायरिंग पडी महंगी, रिवाल्वर-कारतूस जब्त करने के साथ ही दर्ज किया गया केस:

Sonbhadra News: पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद करमा पुलिस ने मामले में आयुध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं, जिसे असलहे से फायरिंग की गई थी, उसे भी कारतूस-खोखे सहित कब्जे में लेकर जब्त कर दिया गया है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 14 Feb 2025 6:39 PM IST
Sonbhadra News (Photo Social Media)
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Sonbhadra News (Photo Social Media)

Sonbhadra News: करमा थाना क्षेत्र में पिछले माह अति उत्साह में एक शादी के दौरान लाइसेंसी रिवाल्वर से की गई फायरिंग महंगी पड़ी है। इसको लेकर पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद करमा पुलिस ने मामले में आयुध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं, जिसे असलहे से फायरिंग की गई थी, उसे भी कारतूस-खोखे सहित कब्जे में लेकर जब्त कर दिया गया है।

- जानिए क्या है पूरा मामला:

राबटर्सगंज कोतवाली क्षेत्र के हिनौती गांव में गत 22 जनवरी 2025 को वैवाहिक समारोह आयोजित था। उसी में न्यौते पर करमा थाना क्षेत्र के फुलवारी निवासी जय सिंह पुत्र उमाशंकर सिंह अपने लाइसेंसी रिवाल्वर के साथ गए हुए थे। वैवाहिक समारोह के दौरान उन्होंने उत्साह में आकर, अपने रिवाल्वर से कई फायरिंग कर डाली। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। एक ट्वीट के जरिए मामला सोनभद्र पुलिस के संज्ञान में पहुंचा तो करमा पुलिस को जांच कर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए।

- मीडिया सेल के जरिए मिली जानकारी पर की गई छानबीन:

निरीक्षक अपराध राजेश कुमार यादव के मुताबिक मीडिया सेल के जरिए गत 11 फरवरी को इसकी जानकारी मिली। इसके आधार पर प्रकरण की छानबीन की गई तो पता चला कि शादी विवाह के लिए स्टेज का काम करने वाले व्यक्ति प्रदीप केशरी ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इमलीपुर जाकर, संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की गई तो पता चला कि वीडियो में हर्ष फायरिंग करते दिख रहे व्यक्ति करमा थाना क्षेत्र के फुलवार गांव निवासी जय सिंह हैं।

- निरीक्षक अपराध की तहरीर पर दर्ज किया गया केस:

इसके बाद पुलिस टीम फुलवार पहुंची, जहां जय सिंह मौजूद मिले। उन्हें पूरे प्रकरण की जानकारी देने और हर्ष फायरिंग को अपराध पाते हुए, उनके लाइसेंसी रिवाल्वर, कारतूस-खोखा को कब्जे में ले लिया गया। इसके बाद निरीक्षक अपराध की तहरीर पर करमा थाने में आयुध अधिनियम की धारा 5 और 29 के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई।



Ramkrishna Vajpei

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