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Sonbhadra : किशोरी को अगवा कर बनाया बंधक, करता रहा दुष्कर्म, खिलाई गर्भपात की दवा, की बेरहमी से पिटाई, गिरफ्तार

Sonbhadra News: मामला बीजपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है । पिछले माह दर्ज की गई एफआईआर के क्रम में बीजपुर पुलिस ने आरोपी को रविवार की सुबह नकटू मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया।

Kaushlendra Pandey
Published on: 1 Dec 2024 6:49 PM IST
Sonbhadra  News ( Pic- Newstrack)
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 Sonbhadra  News ( Pic- Newstrack)

Sonbhadra News: किशोरी को उसके ही घर से अगवा कर कई महीने तक बंधक बनाए रखने, लगातार दुष्कर्म करने, गर्भ ठहरने पर जबरिया गर्भपात की दवा खिलाने, विरोध पर बेरहमी से पिटाई कर घायल करने का मामला सामने आया है। मामला बीजपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है । पिछले माह दर्ज की गई एफआईआर के क्रम में बीजपुर पुलिस ने आरोपी को रविवार की सुबह नकटू मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी काधारा 363, 366, 504, 506, 323, 344, 376(3), 308, 313 आईपीसी, 3/4(2), 5L/6, 5J(II)/6 पॉक्सो एक्ट और 3(2)V, 3(1)द, 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट के तहत चालान कर दिया गया।

गत 7 नवंबर को बीजपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले अनुसूचित वर्ग से जुड़े एक व्यक्ति ने बीजपुर थाने पहुंचकर पुलिस को एक तहरीर सौंपी। आरोप लगाया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री को सदानंद यादव पुत्र रामवृक्ष यादव नामक व्यक्ति जबरिया घर से उठाकर अपनी चार पहिया गाड़ी में डालकर सबके सामने ले गया था। दो दिन तक उसका कोई पता नहीं चला। दो दिन बाद वह किसी तरह घर वापस आई लेकिन उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। उसके कुछ दिन बाद 23 अप्रैल 2024 को पुन: सदानंद यादव उसके घर आया और उसकी पुत्री को दोबारा जबरदस्ती उठा कर ले गया। उसके बाद से उसकी पुत्री का कोई पता नहीं चल सका है। पूछने पर सदानंद द्वारा उसकी पुत्री को जान से मार कर फेंक देने और उसे भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

7 माह बाद पीड़ित की हुई बरामद गीत तब सामने आई आरोपी की दरिंदगी

अगवा होने के 7 माह बाद बीजपुर पुलिस ने गत 7 नवंबर को दर्ज एफआईआर के क्रम में पीड़िता की बरामद की तब आरोपी की तरफ से बरती गई दरिंदगी की पूरी कहानी सामने आई। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक मिली जानकारी के आधार पर रविवार को आरोपी सदानंद यादव पुत्र रामवृक्ष यादव निवासी नकटू सिरसोती थाना बीजपुर को नकटू तिराहे के पास से रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले यह मामला 363,504, 506 आईपीसी और एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। पीड़िता की बरामदगी के बाद जब पूरी घटना सामने आई तब प्रकरण को धारा 363, 366, 504, 506, 323, 344, 376(3), 308, 313 आईपीसी, 3/4(2), 5L/6, 5J(II)/6 पॉक्सो एक्ट और 3(2)V, 3(1)द, 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट में तरमीम कर दिया गया। प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र की अगुवाई वाले पुलिस टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी की।



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Shalini Rai

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