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Sonbhadra Love Jihad Case: प्रेमजाल में फंसा नाबालिग से तीन साल दुष्कर्म, ठहरा गर्भ तो खिला दी दवा, धर्म परिवर्तन के लिए दिया दवाब, दो गिरफ्तार

Sonbhadra News: सोनभद्र। ओबरा थाना क्षेत्र में लव जिहाद सरीखा मामला आने के बाद हड़कंप मच गया है। आरोप है कि समुदाय विशेष के दो युवकों की तरफ से एक नाबालिग को प्रेमजाल में फंसाकर उसके साथ तीन साल तक दुष्कर्म किया गया।

Kaushlendra Pandey
Published on: 29 Jan 2024 11:18 PM IST
Trapped in love trap, minor raped for three years, pressured to convert
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प्रेमजाल में फंसा नाबालिग से तीन साल दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन के लिए दिया दवाब: Photo- Newstrack

Sonbhadra News: सोनभद्र ओबरा थाना क्षेत्र में लव जिहाद सरीखा मामला आने के बाद हड़कंप मच गया है। आरोप है कि समुदाय विशेष के दो युवकों की तरफ से एक नाबालिग को प्रेमजाल में फंसाकर उसके साथ तीन साल तक दुष्कर्म किया गया। शादी के लिए दबाव देने पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव दिया जाने लगा। दुष्कर्म के चलते गर्भ ठहरने की जानकारी हुई तो धोखे से गर्भपात की दवा खिला दी। मामला पुलिस के पास तो प्रकरण में, पीड़ित पक्ष की तहरीर पर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं और पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जिलया गया। सोमवार की दोपहर दबिश देकर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उनका न्यायालय के लिए चालान कर दिया गया ।

धर्म परिवर्तन के लिए दिया दबाव, तब मामला पहुंचा पुलिस के पास

बताते हैं कि ओबरा थाना क्षेत्र के खैरटिया निवासी रवि उर्फ़ जानसन और गैस गोदाम रोड निवासी महताब दोनों ने थाना क्षेत्र के एक नाबालिग को अपने प्रेमजाल में फंसाया। आरोप है कि शादी का झांसा देकर पीड़िता से लगातार तीन साल तक दुष्कर्म किया गया। तीन माह पूर्व पीड़िता दुष्कर्म के चलते गर्भवती हो गई तो उसे धोखे से दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया गया। पीडिता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाने गया। परिवार वालों को इसकी जानकारी हुई तो वह भी आरोपियों से बात करने पहुचे तो उनसे भी धर्म परिवर्तन की शर्त रखी गई। यह देख रविवार की देर शाम पीड़ित परिवार के लोग नाबालिग को लेकर ओबरा थाने पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी दी।

केस दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर दबोचे गए आरोपी

प्रभारी निरीक्षक ओबरा देवीवर शुक्ला के मुताबिक पीड़ित पक्ष की तरफ से मिली तहरीर के आधार पर, मामले में धारा 376 (2) (एन), 313, 5जे (2)/6 आईपीसी, 5एल/6 पाक्सो एक्ट, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा धारा 3/5(1), एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2(वी) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। सोमवार की दोपहर एसआई राजेश दुबे की अगुवाई वाले टीम ने दबिश देकर दोनों आरोपियों को गजराजनगर तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों का संबंधित धारा और एक्ट के तहत न्यायालय के लिए चालान कर दिया गया। रिमांड मजिस्ट्रेट की तरफ से आरोपियों को विधिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार गुरमा भेज दिया गया।



Shashi kant gautam

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