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Sonbhadra News: मैजिक चालक ने छात्रा के साथ किया था दुष्कर्म, मिली 20 साल की कैद, स्कूल से लौटते से अकेला पाकर की थी वारदात

Sonbhadra News: स्कूल से घर लौट रही छात्रा को अकेला पाकर, उसे घर छोड़ने के बहाने, जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले मैजिक चालक को 20 वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। मामला बभनी थाना क्षेत्र से जुडा हुआ है। तीन वर्ष पूर्व नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले की बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत में सुनवाई हुई।

Kaushlendra Pandey
Published on: 31 Jan 2024 6:41 PM IST
Sonbhadra News
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Sonbhadra News: Photo- Social Media

Sonbhadra News: स्कूल से घर लौट रही छात्रा को अकेला पाकर, उसे घर छोड़ने के बहाने, जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले मैजिक चालक को 20 वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। मामला बभनी थाना क्षेत्र से जुडा हुआ है। तीन वर्ष पूर्व नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले की बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अधिवक्ताओं की तरफ से पेश की गई दलीलों, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों की तरफ से अदालत के सामने लाए गए तथ्यों के आधार पर दोषसिद्ध पाया गयाऔर दोषी रामजनम यादव को 20 वर्ष की कठोर कैद के साथ ही एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाइ गई।

अर्थदंड अदा न करने की दशा में छह माह की अतिरिक्त कठोर कैद भुगतने का आदेश पारित किया गया। अर्थदंड जमा होने के बाद, एक लाख की राशि में से नियमानुसार 80 हजार रुपये पीड़िता को प्रदान करने के आदेश पारित किए गए।

जंगल के रास्ते पर मैजिक रोककर किया था दुष्कर्म

अभियोजन कथानक के मुताबिक बभनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय छात्रा 16 नवंबर, 2020 को घर से पढ़़ने के लिए स्कूल गई हुई थी। स्कूल जाने पर पता चला कि अवकाश है, तब वह अपने ननिहाल चली गई। वहां से वह 17 नवंबर को सीधे स्कूल पहुंची। वहां दोपहर 12 बजे अवकाश होने के बाद, मैजिक से घर के लिए वापस हो रही थी। आरोप था कि चालक रामजनम यादव पुत्र हरी प्रसाद यादव निवासी अंजानी, थाना बीजपुर ने उसे अकेला देखा तो उसकी नियत खराब हो गई और उसे जंगल के रास्ते ले जाकर, सुनसान जगह पर मैजिक रोक दी और उसके साथ बलात्कार किया । पी़डिता जब घर पहुंची तो उसने अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी।

बेटी को लेकर थाने पहुंची मां ने दर्ज कराया था केस

बेटी से घटना की जानकारी मिलने के बाद मां उसे सीधे लेकर थाने पहुंची। पुलिस को तहरीर दी और पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। इस पर पुलिस ने दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। वहीं, विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने का दावा करते हुए चार्जशीट न्यायायल में प्रेषित कर दी। करीब तीन साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने दोषसिद्ध बताया और दोषी मैजिक चालक रामजनम यादव को 20 वर्ष कैद तथा एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह की तरफ से की गई।



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Shashi kant gautam

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