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Sonbhadra News: धान की तस्करी रोकने पहुंचे मंडी कार्मिकों को धमकाकर छुड़़ा ले गए पिकअप, दो के खिलाफ केस दर्ज

Sonbhadra News: कृषि उत्पादन मंडी समिति दुद्धी के सचिव बब्बन की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि दो पिकप धान लेकर हरपुरा, दुद्धी से छत्तीसगढ़ के लिए जा रही थी उसे रोककर चेक किया गया।

Kaushlendra Pandey
Published on: 31 Jan 2025 9:43 PM IST (Updated on: 31 Jan 2025 10:21 PM IST)
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Sonbhadra News ( फोटो - सोशल मीडिया से साभार )

Sonbhadra News: बगैर मंडी शुल्क, बगैर शमन शुल्क धान की छत्तीसग़ढ़ के लिए की जा रही तस्करी रोकने पहुंचे मंडी कार्मिकों को धमकाकर, गाली-गलौज देकर दो पिकअप वाहनों को छूुड़ा ले जाने का मामला सामने आया है। प्रकरण में एसडीएम दुद्धी के निर्देश पर मंडी सचिव की तरफ से दुद्धी कोतवाली में दो वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। प्रकरण को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है।

कृषि उत्पादन मंडी समिति दुद्धी के सचिव बब्बन की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि दो पिकप धान लेकर हरपुरा, दुद्धी से छत्तीसगढ़ के लिए जा रही थी उसे रोककर चेक किया गया तो आरोप है कि स्थानीय लोगों को एकत्रित कर मंडी कार्मिकों को धमकी दी गई। गाली-गलौज लिया गया। एक पिकअप पर 25 कुंतल और दूसरे पिकअप पर भी 25 कुंतल धान लदा हुआ था। मामले में अमित कुमार पुत्र उदय प्रसाद कोरची नाचनताड थाना दुद्धी और अखिलेश कुमार पुत्र श्याम विहारी निवासी कोरची थाना दुद्धी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। पुलिस के मुताबिक मामले में बीएनएस की धारा 132, 351(3), 352 और यूपी कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1984 की धारा 17 के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले की छानबीन जारी है।

लाठी से पीटकर ली थी जान, किया गया गिरफ्तार

म्योरपुर थाना क्षेत्र में लाठी से पीटकर बुजुर्ग को घायल करने, बाद में उसकी मौत होने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक आरोपी विश्वनाथ बैगा पुत्र स्व. रामदेव निवासी औरहवा कुंडाडीह थाना म्योरपुर को शुक्रवार को औरहवा कुंडाडीह मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद आरोपी का बीएनएस की धारा 105 के तहत चालान कर दिया गया। गिरफ्तारी एसआई रमेश प्रताप सिंह की अगुवाई वाली टीम ने की। बता दें कि इस मामले में पहले जानलेवा हमले के मामले में धारा 110 बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया था। बाद में इसे धारा 105 बीएनएस में तरमीम कर दिया गया।



Shalini singh

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