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Sonbhadra News: नाबालिग ने मासूम के साथ किया दुराचार, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

Sonbhadra News: एक नौ वर्षीय बालिका अपने घर के पास खेल रही थी तभी वहां आरोपी जिसे नाबालिक बताया जा रहा है, पहुंचा। बहाने से मासूम को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

Kaushlendra Pandey
Published on: 16 Dec 2024 10:26 PM IST
Minor committed with innocent misconduct, mischief and case registered under PACSO Act
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नाबालिग ने मासूम के साथ किया दुराचार, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज: Photo- Newstrack

Sonbhadra News: सोनभद्र के राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में नौ वर्षीय मासूम के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। आरोपी को भी नाबालिक बताया जा रहा है। प्रकरण में कोतवाली पुलिस धारा 65(2), 351(3) बीएनएस और 5/6 पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। समाचार दिए जाने तक प्रकरण से जुड़े आरोपी को थाने बुलाकर पूछताछ जारी थी।

बताते हैं कि गत शुक्रवार की शाम एक नौ वर्षीय बालिका अपने घर के पास खेल रही थी तभी वहां आरोपी जिसे नाबालिक बताया जा रहा है, पहुंचा। बहाने से मासूम को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़ित के माता-पिता को इसकी जानकारी हुई तो उनके होश उड़ गए । लोक लाज के भय से 2 दिन तक गांव स्तर पर ही मामले को दबाए रखा गया। कुछ लोगों की तरफ से प्रकरण को पंचायत के जरिए निपटाने की कोशिश की गई लेकिन बात नहीं बनी।

अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कालू सिंह ने बताया कि सोमवार की देर शाम कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पहुंची। उसने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी 9 वर्षीय पुत्री के साथ 13 दिसंबर यानी गत शुक्रवार की शाम दुष्कर्म किया गया है। प्रकरण संज्ञान में आते ही पुलिस दुष्कर्म और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए प्रकरण की छानबीन में जुट गई है। मामले में आरोपी बताए गए बाल अपचारी को कोतवाली बुलाकर पूछताछ जारी है।

ट्रक बिक्री के नाम पर कर ली लाखों की ठगी

मिर्जापुर जिला निवासी एक व्यक्ति द्वारा घोरावल थाना क्षेत्र के खुटहा गांव निवासी दिनेश कुमार शुक्ला से ट्रक बिक्री के बहाने ढाई लाख से अधिक रकम की ठगी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। न्यायालय के हस्तक्षेप पर कोतवाली पुलिस की तरफ से आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज कर प्रकरण की छानबीन शुरू कर दी गई है।

न्यायालय में प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र के जरिए आरोप लगाया गया है कि पीड़ित दिनेश कुमार शुक्ला ने वाहन सं.-UP 63T-1345 के पंजोकृत वाहन स्वामी महेंद्र कुमार मिश्रा ने की। ट्रक खरीद का सौदा 8,00,000/- (आठ लाख) में निर्धारित हुआ। पीड़ित विश्वास करके अपने बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा घोरावल से आरटीजीएस के जरिए 2,00,000/- (दो लाख) ट्रांसफर कर दिया। वहीं, एक माह बाद आरोपी महेंद्र कुमार मिश्र को 76,000 नगद दिया। आरोप लगाया गया है कि बाद में चलकर महेंद्र ने वाहन बिक्री से इनकार कर दिया। दिए गए रकम को भी हड़प लिया। कोतवाली पुलिस के मुताबिक प्रकरण में आईपीसी की धारा 406, 506 आईपीसी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है।

Shashi kant gautam

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