Sonbhadra News: इस मामले में सांसद छोटेलाल को हाईकोर्ट में दाखिल करना होगा लिखित कथन, दिया गया समय

Sonbhadra News: प्रकरण में हाईकोर्ट ने सांसद को दाखिल की गई याचिका के जवाब में, आठ सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले में अगली सुनवाई की तिथि 14 नवंबर 2024 तय की गई है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 14 Sep 2024 2:39 PM GMT
MP Chhotelal will have to file a written statement in the High Court, eight weeks
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सांसद छोटेलाल को हाईकोर्ट में दाखिल करना होगा लिखित कथन: Photo- Newstrack

Sonbhadra News: सांसद छोटेलाल खरवार के निर्वाचन को, भाजपा गठबंधन प्रत्याशी की तरफ से दी गई चुनौती पर सुनवाई का क्रम जारी है। प्रकरण में हाईकोर्ट ने सांसद को दाखिल की गई याचिका के जवाब में, आठ सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले में अगली सुनवाई की तिथि 14 नवंबर 2024 तय की गई है।

नोटिस जारी कर तय की गई थी 12 सितंबर की तिथि

बताते चलें कि राबटर्सगंज संसदीय क्षेत्र से 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचित सपा सांसद छोटेलाल खरवार के निर्वाचन को दूसरे नंबर पर रहीं भाजपा, अपना दल-एस की संयुक्त प्रत्याशी रिंकी सिंह ने अधिवक्ता एवं अद एस विधि मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक कुमार चौबे एडवोकेट के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दे रखी है। गत छह सितंबर को न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की थी। अधिवक्ता अभिषेक चौबे की तरफ से दी गई दलीलों को दृष्टिगत रखते हुए, पक्षकारों को नोटिस जारी किया था और सुनवाई के लिए गली तिथि 12 सितंबर तय की थी।


याचिका में इन-इन तथ्यों को बनाया गया है आधार

याचिका में जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्यशी छोटे लाल खरवार की तरफ से दिए गये शपथ पत्र मे जाति प्रमाण पत्र, संपत्ति, आय, शैक्षणिक योग्यता तथा पहली पत्नी से आश्रितों की संख्या छुपाने और अन्य भौतिक जानकारी के संबंध में गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाने की बात कही गई है। शपथ पत्र में दिए गये उपरोक्त गलत तथ्यों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100(1)बी और (डी) के तहत भ्रष्ट आचरण बताते हुए न्यायालय से, सांसद छोटेलाल का निर्वाचन रद्द करते हुए, याची रिंकी सिंह को विजयी घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है।


सांसद की तरफ से लिखित कथन के लिए मांगा गया समय

तय तिथि 12 सितंबर को भी प्रकरण की सुनवाई न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ की बेंच में की गई। सांसद की तरफ से भी अधिवक्ता के जरिए उपस्थिति दर्ज कराई गई। उनके अधिवक्ता ने लिखित कथन दाखिल करने का समय मांगा।


विधि मंच के प्रदेश मीडिया सचिव प्रदीप तिवारी के मुताबिक इसको दृष्टिगत रखते हुए बेंच ने सासंद को 8 सप्ताह के भीतर लिखित कथित दाखिल करने का आदेश पारित किया गया और मामले में सुनर्वा के लिए अगली तिथि 14 नवंबर 2024 नियत की गई।

Shashi kant gautam

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