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Sonbhadra: कुलवंती मामले ने लिया नया मोड़, पति सहित तीन पर दहेज हत्या-क्रूरता का केस
Sonbhadra News: भाई ने बताया है कि उसकी बहन की शादी तीन वर्ष पूर्व बाबूलाल पनिका के साथ हुई थी। आरोप लगाया गया है कि शादी के बाद से ही उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था।
Sonbhadra News: कोन थाना क्षेत्र के सदुवारी भालूकूदर गांव में दो दिन पूर्व गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध मौत मामले ने नया मोड़ ले लिया है। भाई की तहरीर पर कोन पुलिस ने पति, सास और श्वसुर के खिलाफ दहेज हत्या, क्रूरता और डीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण की छानबीन शुरू कर दी है।
बताते चलें कि कुलवंती पत्नी बाबूलाल पनिका निवासी सदुवारी भालूकूदर थाना कोन की गत तीन जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मायके वालों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं, अब मृतका के भाई अखिलेश पनिका निवासी खुटिया, थाना धुरकी जिला गढवा, झारखंड की तहरीर पर पति, सात, श्वसुर के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
तीन वर्ष पूर्व ही हुई थी शादी
अखिलेश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि उसकी बहन कुलवंती की शादी तीन वर्ष पूर्व बाबूलाल पनिका के साथ हुई थी। आरोप लगाया गया है कि शादी के बाद से ही उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। उसे एक पुत्र पैदा हुआ था और वर्तमान में वह दोबारा गर्भवती थी। तीन जुलाई की सुबह उसे बहन के ससुराल से फोन आया कि वह आ जाए। कारण पूछने पर बताया गया कि उसकी बहन ने फांसी लगा ली है। अपने परिवार के लोगों को लेकर बहन के घर पहुंचा तो देखा कि उसे जमीन पर लेटाया गया था।
मौत के चंद घंटे पहले फोन कर जताई थी हत्या की आशंका
आरोप है कि मृतका कुलवंती को दहेज के लिए उसके पति, सास और श्वसुर द्वारा लगातार प्रताड़ित किया था। उसके साथ मारपीट की जाती थी। तरह-तरह से धमकाया जाता था। भाई का आरोप है कि मौत के चंद घंटे पूर्व दो जुलाई की रात उसके पास उसकी बहन का फोन आया। उसने कहा कि उसे यहां सभी लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उसे मारकर फेक देगें। इसको दृष्टिगत रखते हुए, पति, सास और श्वसुर पर तीनों पर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई।
इन धाराओं के तहत दर्ज किया गया केस
कोन पुलिस के मुताबिक प्रकरण में मृतका के भाई अखिलेश की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 80(2) और 3/4 डीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण की छानबीन कराई जा रही है।