TRENDING TAGS :
Sonbhadra News: नाइन एमएम पिस्टल के साथ पकड़े गए प्रमुख प्रतिनिधि को मिली 10 वर्ष की कैद
Sonbhadra News: नाइन एमएम पिस्टल की बरामदगी मामले में दोषसिद्ध पाए जाने के बाद, दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की अदालत ने शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाया।
Sonbhadra News: पहली मई 2021 को युवा अधिवक्ता अंशु हत्याकांड की सरेबाजार गोली मारकर की गई हत्या के बाद तेजी से सुर्खियों में आए ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि राजन सिंह को आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी पाया गया है। नाइन एमएम पिस्टल की बरामदगी मामले में दोषसिद्ध पाए जाने के बाद, दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की अदालत ने शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाया। राजन सिंह को 10 वर्ष की कैद के साथ एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में, दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा गया। उसके साथी अरविंद सिंह को भी अवैध तमंचा रखने के मामले में दोषी पाया गया है। इसके लिए अदालत की तरफ से तीन वर्ष की कैद अपौर 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में नौ माह की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा गया है।
कचहरी जाते समय की गई थी युवा अधिवक्ता की हत्या
अभियोजन कथानक के मुताबिक वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सोनभद्र बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश राय की पुत्र आलोक उर्फ अंशु राय की एक मई 2012 को सुबह 7 बजे मार्निंग कोर्ट होने की वजह से कचहरी जाते समय आदर्श विद्यालय के मोड़ पर हत्या कर दी गई थी। मामले में सूरज सिंह, पंकज सिंह और तीन अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि बभनी राजन सिंह, अरविंद सिंह समेत अन्य का नाम प्रकाश में आया। इसके बाद राजन सिंह की गिरफ्तारी की गई। इस दौरान पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल 9 एमएम, मैगजीन सहित 6 कारतूस बरामद किया। वहीं उसके साथी अरविंद सिंह के पास से एक तमंचा 315 बोर और दो जिंदा कारतूस बरामद हुआ था।
आर्म्स एक्ट की धारा 7/25( 1 )(क) के तहत पाया गया दोषी
मामले की सुनवाई करते समय अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहांें के बयानों का परिशील किया। इसके आधार पर ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि बभनी राजन सिंह उर्फ जितेंद्र सिंह को आर्म्स एक्ट की धारा 7/25( 1 )(क) के तहत दोषी पाया और 10 वर्ष की कैद तथा एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं उसके साथी अरविंद सिंह उर्फ भग्गन सिंह को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया। इसके लिए तीन वर्ष की कैद और 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को पुलिस कस्टडी में सौंपते हुए जेल भेज दिया गया।
राजन के खिलाफ कई जनपदों में दर्ज हैं मामले
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी करने वाले सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने जो उपरोक्त सजा सुनाए जाने की जानकारी दी। वहीं, यह भी बताया कि सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, ज्ञानपुर जिलों में राजन सिंह के खिलाफ करीब डेढ़ दर्जन मामले दर्ज हैं। बता दें कि सोनभद्र पुलिस की तरफ से राजन के खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जा चुकी है।