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Sonbhadra: गरीबों और मध्याह्न भोजन के लिए आए खाद्यान्न को डकार गया कोटेदार, दुकान निलंबित, FIR

Sonbhadra: कंपोजिट विद्यालय फुलवार के प्रधानाध्यापक ने अवगत कराया कि एमडीएम का अवशेष खाद्यान्न 804 किग्रा तथा प्राथमिक विद्यालय का 238 किग्रा खाद्यान्न नहीं दिया गया है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 15 Feb 2024 12:44 PM IST
Sonbhadra News
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Sonbhadra News (Photo: Social Media)

Sonbhadra News: दुद्धी ब्लाक के फुलवार गांव की कोटे की दुकान पर कार्डधारकों और मध्याह्न भोजन के लिए विद्यालयों को उपलब्ध कराने के लिए आए खाद्यान्न में घपलेबाजी का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। दुकान को निलंबित करने के साथ ही, डीएम से मिले आदेश के क्रम में, पूर्ति निरीक्षक निर्मल सिंह की तरफ से, दुकानदार के खिलाफ विंढमगंज थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अगले आदेश तक के लिए फुलवार की दुकान को पतरिहा ग्राम पंचायत की दुकान से अटैच कर दिया गया है।

ग्रामीणों की शिकायत पर कराई गई थी मामले की जांच

फुलवार गांव निवासी मनोज कुमार गुप्ता, उदल गुप्ता और अन्य ने डीएम सहित अन्य अधिकारियों से शिकायत की थी कि नंदलाल उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत फुलवार ने माह जनवरी 2024 का खाद्यान्न ई-पास मशीन में अंगूठा लगवाने के बाद भी वितरण नही किया गया है। शिकायत के क्रम में उपजिलाधिकारी दुद्धी की तरफ से दीपक वशिष्ठ क्षेत्रीय विपणन अधिकारी दुद्धी और कृष्ण कुमार राजस्व निरीक्षक विंढमगंज को जांच के लिए भेजा गया। जांच टीम ने रिपोर्ट दिखाई कुल 118 कार्डधारकों को ई-पास मशीन में अंगूठा लगवाने के बाद भी खाद्यान्न नहीं दिया गया है। वहीं कई ने कम खाद्यान्न दिए जाने की शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा कंपोजिट विद्यालय फुलवार के प्रधानाध्यापक ने अवगत कराया कि एमडीएम का अवशेष खाद्यान्न 804 किग्रा तथा प्राथमिक विद्यालय का 238 किग्रा खाद्यान्न नहीं दिया गया है।

कोटेदार ने खाद्यान्न सड़ने के कारण वितरित न करने का दिया हवाला

जांच टीम ने जब इस मामले में कोटेदार से जवाब मांगा तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि 200 कार्ड धारको को ई- पास मशीन में अंगूठा लगाने के बाद, खाद्यान्न दिया जाना संभव नहीं हो पाया है। इसके पीछे का कारण बताया गया कि खाद्यान्न अधिक समय तक संग्रह होने के कारण सड़ गया था, जिसके कारण स्टाक कम हो गया। दुकानदार का कहना था कि इसे वह जल्द पूरा कर देगा। फिलहाल इसे गबन और अनियमितता मानते हुए दुकान को निलंबित करते हुए, ग्राम पंचायत पतरिहा की दुकान से अटैच कर दिया गया है।

मुख्यालय की टीम के जांच में भी हुई गड़बड़ी की पुष्टि तो दिया गया एफआईआर का निर्देश

मामले में जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मुख्यालय को पुनः एक बार जांच के लिए निर्देशित किया गया। जिला पूर्ति अधिकारी और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मुख्यालय ने अपनी जांच रिपोर्ट में डीएम को जानकारी दी कि विक्रेता द्वारा कार्डधारकों को 5.65 कुंतल गेहूं, 24.09 कुंतल चावल, एमडीएम का खाद्यान्न 10.42 कुंतल अनाज कुल 40.16 कुंतल खाद्यान्न की कालाबाजारी कर दी गई है। इसका संज्ञान लेते हुए डीएम ने मामले में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। इसके क्रम में पूर्ति निरीक्षक निर्मल सिंह की तरफ से नंदलाल उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत फुलवार, के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज करने के लिए विंढमगंज पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस के मुताबिक प्रकरण में आरोपी नंदलाल के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।



Snigdha Singh

Snigdha Singh

Leader – Content Generation Team

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