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Sonbhadra News: विधवा की जमीन हड़पने को रची बड़ी साजिश, फर्जी कागजातों पर दो माह में तीन व्यक्तियों को बेची जमीन, पांच पर धोखाध़ड़ी का केस

Sonbhadra News: जिला मुख्यालय स्थित एक विधवा की बैनामाशुदा जमीन को हड़पने के लिए बड़ी साजिश रचने का मामला सामने आया है। आरोप है कि फर्जी कागजातों के आधार पर महज दो माह के भीतर दो व्यक्तियों को जमीन बेची गई।

Kaushlendra Pandey
Published on: 14 Jan 2025 9:09 PM IST
Sonbhadra Robertsganj thana news (social media)
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Sonbhadra Robertsganj thana news (social media)

Sonbhadra News: जिला मुख्यालय स्थित एक विधवा की बैनामाशुदा जमीन को हड़पने के लिए बड़ी साजिश रचने का मामला सामने आया है। आरोप है कि फर्जी कागजातों के आधार पर महज दो माह के भीतर दो व्यक्तियों को जमीन बेची गई। पीड़िता को उसकी जमीन से बेदखल करने की कोशिश पर न्यायालय की तरफ से यथास्थिति का आदेश दिया गया तो तीसरे को जमीन का दानपत्र लिख दिया गया। प्रकरण सोमवार (13 जनवरी) को एसपी अशोक कुमार मीणा के संज्ञान में आया तो उनके निर्देश पर, पांच के खिलाफ राबटर्सगंज कोतवाली में धोखाध़ड़ी का केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस की तरफ से मामले की छानबीन भी शुरू कर दी गई है।

आरोप - गैंग बनाकर जमीन हड़पने के लिए रचा जा रहा कुचक्र

रुक्मणी देवी पत्नी स्व. पन्नालाल केशरी निवासी धर्मशाला रोड थाना राबर्ट्सगंज ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे प्रार्थना पत्र में अवगत कराया कि उसनेे आराजी सं0-35 मी स्थित मौजा टांड के डौर उर्फ राबर्टसगंज जमीन 30 अप्रैल 2010 को पंजीकृत बैनामे के जरिए खरीरी थी। उसके पति के स्वर्गवास के बाद, उस जमीन पर कुछ लोगों की नियत खराब हो गई और गैंग बनाकर जमीन को ह़ड़पने का कुचक्र रचा जाने लगा। आरोपों के मुताबिक खतौनी में नाम अंकित न होने के बावजूद योजनाबद्ध तरीके से फर्जी कागजातों के आधार पर दो बार जमीन की बिक्री और तीसरी बार दानपत्र पंजीकृत करा दिया गया। प्रकरण संज्ञान में आने के बाद, न्यायालय से गुहार लगाई गई। न्यायालय की तरफ से मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया। बावजूद जमीन को हड़पने का प्रयास जारी है।

कुछ इस तरह संबंधित जमीन के बैनामा, दानपत्र का रचा गया खेल:

आरोप है कि सबसे पहले सूरजमणी पत्नी स्व. नदलाल निवासी राबर्ट्सगंज द्वारा फर्जी तरीके से अभिषेक सिंह पुत्र रामानंद सिंह निवासी बड़ागांव थाना घोरावल और आशुतोष पुत्र तेजबंश सिंह निवासी वार्ड 19 आर्य नगर राबर्टसगंज के नाम 13 सितंबर .2024 को बैनामा पंजीकृत कराया। जब उसने इसकी शिकायत की तो अभिषेक और आशुतोष ने शमीम अहमद पुत्र स्व. मो0 हामीद निवासी 20/34 सेक्टर 8 अय्यपा मंदिर के पास ओबरा के नाम 28 नवंबर 2024 को बैनामा दर्ज कराया। आरोप है आपराधिक पृष्ठभूमि रखने वाले शमीम अहमद की तरफ से पीड़िता और उसके पुत्रों को जबरिया जमीन-मकान से बेदखल की कोशिश की गई, तब उसने न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन की शरण ली। वहां से 24 दिसंबर 2024 को यथास्थिति का आदेश पारित किया गया।

न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर तैयार किया गया दानपत्र

आरोप है कि न्यायालय से स्थगन आदेश के बाद, शमीम अहनद ने अवैधानिक तरीके से अनुसूचित वर्ग से आने वाली लीलावती पत्नी स्व. रामप्यारे निवासी धर्मशाला रोड राबर्टसगंज के हक में दानपत्र तैयार करवाया ताकि स्थगन आदेश के प्रभाव से बचते हुए, अनुसूचित जाति की महिला के जरिए उसे प्रताड़ित कर दबाव बना सके। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि दानपत्र के बाद से एससी-एसटी एक्ट में फंसाकर जेल भेजवाने की धमकी दी जा रही है।

दबाव बनाने के लिए एससी-एसटी एक्ट का लिया जा रहा सहारा

आरोप है कि एससी/एसटी एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दाखिल भी कर दिया गया है और सभी लोगों ने एकराय होकर फर्जी अभिलेख तैयार करते हुए उसका असली के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तहरीर में यह दावा किया गया है कि पीड़िता की मदद के लिए आगे आने वाले पुलिस कर्मियों को भी एससी-एसटी एक्ट का झूठा मुकदमा लिखवाने की धमकी दी जा रही है।

इन धाराओं के तहत दर्ज किया गया केस:

राबटर्सगंज कोतवाली पुलिस के मुताबिक प्रकरण में सूजमणी, अभिषेक सिंह, आशुतोष, शमीम अहमद और लीलावती के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 352, 351(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार राय का कहना है कि मामले की छानबीन जारी है।



Ramkrishna Vajpei

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