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Sonbhadra News: बारात में गई नाबालिग को बंधक बनाकर किया था दुष्कर्म, 10 वर्ष कठोर कारावास की सुनाई सजा, लगाया अर्थदंड

Sonbhadra Crime News: राबटर्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बारात में गई किशोरी को, उठाकर दूसरी जगह ले जाने, उससे जबरिया दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई गई है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 4 Jan 2025 6:56 PM IST
Robertsganj Police Station
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Robertsganj Police Station

Sonbhadra News: राबटर्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बारात में गई किशोरी को, उठाकर दूसरी जगह ले जाने, उससे जबरिया दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। उस पर अर्थदंड भी लगाया गया है। सा़ढ़े छह वर्ष पुराने इस मामले की शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने फाइनल सुनवाई की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों की तरफ से परीक्षित कराए गए बयान और अधिवक्ताओं की तरफ से दी गई दलीलों को दृष्टिगत रखते हुए जहां दोषसिद्ध पाया गया। वहीं, दोषी छोटेलाल को 10 वर्ष की कैद और 50 हजार्र अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करनपे की दशा में तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा गया।

जानिए पूरा मामला, जिसको लेकर सुनाया गया फैसला:

25 अप्रैल 2018 को राबटर्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बारात आई थी। अभियोजन कथानक के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने 26 अप्रैल 2018 को रॉबर्ट्सगंज थाने में पहुंचकर तहरीर सौंपी। आरोप लगाया कि एक दिन पूर्व वह बारात में गई थी। वहां, अगली सुबह यानी 26 अप्रैल की भोर में 4 बजे छोटेलाल पुत्र पुरुषोत्तम निवासी अलऊर गुरदह , थाना चोपन उसने अपने एक साथी के साथ जबरिया उठा ले गया। उसने शोर मचाना चाहा तो उसके मुंह में कपड़ा ठुस दिया गया। इसके बाद उसका कुछ दूर चला गया और आरोपी ने उसके साथ जबरिया दुष्कर्म किया।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान नौ गवाह कराए गए परीक्षित

प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए दुष्कर्म के आरोपी छोटेलाल और उसके साथी बाबूराम पुत्र राजेंद्र निवासी दोसावानी बैजनाथे थाना रामपुर बरकोनिया के खिलाफ धारा 376 और पाक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। लगभग छह साल तक चली सुनवाई के दौरान पीड़िता के घटना के समय नाबालिग होने संबंधी साक्ष्य के परीक्षण के साथ ही नौ गवाहों को परीक्षित कराया गया।

सामने आए तथ्यों पर छोटेलाल को पाया गया दोषी, साथी बरी

इसके आधार पर सामने आए तथ्यों पर छोटेलाल को नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी करार दिया गया। धारा 376 और 3/4पाक्सो एक्ट के दोषी पाते हुए, छोटेलाल काचे 10 वर्ष के कठोर कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड जमा होने के बाद 40 हजार की धनराशि पीड़िता को नियमानुसार प्रदान किए जाने के आदेश दिए गए। वहीं पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर बाबूराम को बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी सरकारी अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह की तरफ से की गई।



Ramkrishna Vajpei

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