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Sonbhadra News: प्रेमजाल में फंसा तीन साल तक बनाए संबंध, फिर दुष्कर्म का केस दर्ज करा ऐंठी जाने लगी रकम, दो सहेलियों पर केस दर्ज
Sonbhadra News: युवक को प्रेमजाल में फंसाया उसके साथ तीन साल तक संबंध बनाए फिर अचानक शादी का झांसा देकर तीन साल से अधिक समय तक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करा दिया गया।
Sonbhadra News: सोनभद्र जिले के शक्तिनगर थाना क्षेत्र में हनी ट्रैप सरीखी कहानी सामने आई है। आरोप है कि पहले एक युवक को प्रेमजाल में फंसाया गया। उसके साथ तीन साल तक संबंध बनाए रखे गए। फिर अचानक से शादी का झांसा देकर तीन साल से अधिक समय तक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करा दिया गया। आरोप है कि इस केस की आड़ में आरोपी और उसके परिवार वालों से पैसे की वसूली की जा रही है। असमर्थता जताने या इंकार की दशा में पूरे परिवार को फंसाने की धमकी दी जा रही है। प्रकरण में कोर्ट के हस्तक्षेप पर शक्तिनगर पुलिस ने दो सहेलियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 308(7), 352, 351(2) और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
अनुसूचित वर्ग से आने वाले राकेश रोशन भारती पुत्र वंश बहादुर निवासी जवाहरनगर घरसड़ी, पोस्ट योगीचौरा, थाना शक्तिनगर ने न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि एनसीएल की बीना कालोनी परिक्षेत्र की रहने वाली दो युवतियों द्वारा आए दिन नाजायज पैसों की मांग की जा रही है। एतराज पर सहित पूरे परिवार को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। उन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जातिसूचक शब्दों के प्रयोग का आरोप भी लगाया गया है। इस आराप के पीछे शिकायतकर्ता ने दोनों आरोपियों मंे एक की तरफ से उसके भाई के खिलाफ इसी वर्ष धारा 323, 376 (2) एन, 504, 506 आईपीसी और 5(8)/6 पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले को ठहराया है।
छोटे भाई की तरह बडे़ भाई पर केस दर्ज कराने की धमकी देने का आरोप
आरोप है कि पहले उसके भाई रामजनम को प्रेम जाल में फसाया गया। इसके बाद उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गया। प्रकरण में आरोपी ठहराई गई दोनों सहेलियों पर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा अक्सर कहा जा रहा है क क जब तक तुम्हारा भाई हमें पैसा देता रहेगा तब तक सलामत रहेगा। जैसे ही पैसा देना बंद किया तो तुम्हें भी तुम्हारे भाई की तरह फंसा दूंगी। पुलिस से गुहार लगाने के बाद भी कोई मदद न मिलने पर न्यायालय की शरण ली गई। वहां, प्रथमदृष्टया मामला गंभीर पाए जाने पर प्रभारी निरीक्षक थाना शक्तिनगर मामला दर्ज कर तफ्तीश करने का निर्देश दिया गया।
यहां से जुड़ती है ताजा घटनाक्रम की कहानी
वादी पक्ष के दावे पर गौर करें तो प्रेमजाल में फंसाने के बाद दुष्कर्म का केस दर्ज कराकर ब्लैकमेल कर रही कथित युवती ने तीन-चार माह पूर्व स्वयं को नाबालिग बताते हुए दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया कि शादी का झांसा देकर लगभग साढ़े तीन साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता रहा। 14 अगस्त 2024 को शादी की बात करने पर, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। कथित वीडियो को वायरल किए जाने का आरोप भी लगाया गया।
वायरल बताया जा रहा वीडियो न मिलने पर आया नया मोड़
घटनाक्रम में नया मोड़ तब आया जब वायरल बताया जा रहा वीडियो के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पाई न ही आरोपी युवक की तरफ से ऐसा कोई वीडियो वायरल करने का कोई साक्ष्य ही पुलिस को उपलब्ध हो गया। एफआईआर के समय पीड़िता की उम्र लगभग 20 वर्ष पाई गई। तीन वर्षों तक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और उसकी कहीं कोई शिकायत करने जैसे मसलों ने नया मोड़ देने में अहम भूमिका निभाई। इन सारे तथ्यों को आधार बनाते हुए न्यायालय से दरख्वास्त लगाई गई।
प्रथमदृष्ट्या प्रकरण गंभीर पाते हुए न्यायालय ने दिया एफआईआर के आदेश
प्रकरण को प्रथमदृष्ट्या गंभीर पाते हुए न्यायालय ने प्रभारी निरीक्षण थानाध्यक्ष को दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती और उसके सहेली के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस के मुताबिक मिले आदेश के क्रम में आरोपी दोनों सहेलियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 308(7), 352, 351(2) और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की छानबीन कराई जा रही है।