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Sonbhadra News: लाठी-डंडे, कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने वाले सगे भाई सहित छह को उम्रकैद की सजा

Sonbhadra News: रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के पटना ग्राम पंचायत अंतर्गत टोला गंदूडीह में 11 जुलाई 2017 की सुबह 10 बजे हुई खूरेंजी के दौरान, लाठी डंडा और कुल्हाड़ी से बोले गए हमले में राम केवल की मौत हो गई थी।

Kaushlendra Pandey
Published on: 4 Sept 2024 9:28 AM IST
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Sonbhadra News: रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र से जुड़े राम केवल हत्याकांड में न्यायालय का बड़ा फैसला आया है। लाठी-डंडा और कुल्हाड़ी से हमला बोलकर हत्या करने के मामले में दोषी पाते हुए सगे भाई सहित छह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वर्ष 2017 से जुड़े इस हत्याकांड की सुनवाई न्यायालय एएसजे प्रथम ने की। अधिवक्ताओं की दलीलों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को सभी 6 दोषियों को, उम्र कैद के साथ ही 27-27 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

बताते हैं कि रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के पटना ग्राम पंचायत अंतर्गत टोला गंदूडीह में 11 जुलाई 2017 की सुबह 10 बजे हुई खूरेंजी के दौरान, लाठी डंडा और कुल्हाड़ी से बोले गए हमले में राम केवल की मौत हो गई थी। प्रकरण में धारा 302, 147, 148, 149, 504 आईपीसी के तहत शम्भू धांगर पुत्र बच्चन धांगर, विनोद धांगर पुत्र बच्चन धांगर, अच्छे लाल धांगर पुत्र जमीदार धांगर, धरम धांगर पुत्र लच्छन धांगर, जय सिंह चेरो पुत्र राम जनम चेरो, विजय चेरो पुत्र राम जनम चेरो निवासी दरमा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दौरान सुनवाई आरोपियों को हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी पाया गया। प्रकरण में मंगलवार को आखिरी सुनवाई की गई और पाई गई दोष सिद्धि को दृष्टिगत रखते हुए, सभी छह दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।

जानिए किस धारा में, कितनी मिली सजा

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक न्यायालय एएसजे प्रथम की तरफ से सुनाए गए फैसले में धारा 302 सपठित धारा 148 आईपीसी के अपराध के लिए आजीवन कारावास, 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड , अर्थदंड न अदा करने पर चार-चार माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 147, 148 व 504 आईपीसी के अपराध के लिए प्रत्येक को क्रमशः दो वर्ष, तीन वर्ष तथा दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं, कुल सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया । अर्थदंड न अदा करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषियों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी ।

Shalini singh

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