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Sonbhadra: पालिका के पूर्व चेयरमैन विजय जैन सहित 4 लोगों की जमानत नामंजूर, भेजे गए जेल, जानें क्या है मामला?

Sonbhadra News: मारपीट मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट एहसानुल्लाह खां की अदालत में जमानत की अर्जी लगाई गई थी। आज इस पर सुनवाई हुई। अदालत ने जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।

Kaushlendra Pandey
Published on: 2 Nov 2023 7:22 PM IST (Updated on: 2 Nov 2023 7:31 PM IST)
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vijay jain (Social Media)

Sonbhadra News: राबर्ट्सगंज कोतवाली (Robertsganj News) क्षेत्र के उरमौरा स्थित होटल डिजायर में पिछले साल हुई मारपीट मामले में गुरुवार (02 नवंबर) को पूर्व चेयरमैन विजय जैन सहित चार लोगों को जेल दिया गया है। मामले में होटल के एक कर्मचारी की तरफ से चारों आरोपियों के खिलाफ राबर्ट्सगंज कोतवाली में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट एहसानुल्लाह खां की अदालत में जमानत की अर्जी लगाई गई थी। आज इस पर सुनवाई हुई। अदालत ने जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। इसके बाद पूर्व नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सहित चारों आरोपियों को ज्यूडिशियल कस्टडी में जिला जेल गुरमा भेज दिया गया।

क्या है मामला?

राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के कम्हारी गांव निवासी रोहित सोनकर ने 7 सितंबर, 2022 को राबर्ट्सगंज कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी थी। इसमें बताया गया था कि वह होटल डिजायर (Hotel Desire) में काम करता था। 6 सितंबर, 2022 की रात करीब 9 बजे विजय जैन, साजिद, रजत जायसवाल सहित चार लोग गाड़ी से होटल के सामने उतरे। रोहित का आरोप था कि सभी लोग नशे में धुत थे। होटल के सामने गाड़ी ले जाने के लिए पर्याप्त रास्ता था। गाड़ी पार्क कर सभी लोग वापस रिसेप्शन पर आए और उसे खींचकर होटल के बाहर ले गए। उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज किया।

कई मामलों में केस दर्ज

इस मामले में पुलिस ने धारा- 323, 504 और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। वहीं, जांच में पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए कोर्ट में आईपीसी की धारा- 323, 504, 506, 452, 147 और एससी-एसटी एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। गत 12 अक्टूबर को मामले का प्रसंज्ञान लेते हुए अदालत की तरफ से पूर्व चेयरमैन विजय जैन सहित चारों आरोपियों को सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तिथि तय कर तलब किया।

कोर्ट ने इस आधार पर जमानत ख़ारिज की

बता दें कि, इसी मामले में 30 अक्टूबर 2023 को जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। आज अदालत ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की तरफ से अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए गए। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत के लिए दिए गए आधार को अपर्याप्त माना और जमानत की अर्जी नामंजूर कर दी। इसके बाद विजय सहित चारों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर, जिला कारागार भेज दिया गया।

सपा का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा

गौरतलब है कि, विजय जैन समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) से जिले की इकलौती नगर पालिका राबर्ट्सगंज के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने सपा का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। धमाकेदार तरीके से उनकी ज्वाइनिंग कराई गई थी। रॉबर्ट्सगंज विधानसभा चुनाव के लिए विजय की ज्वाइनिंग को टर्निंग प्वाइंट माना गया था, लेकिन जिस तरह से दोस्त से जुड़े मामले में साथ देने के चक्कर में विजय जैन को एफआईआर से जेल तक का सफर तय करना पड़ा है उसने विजय जैन के राजनीतिक भविष्य के साथ ही भाजपा के साथ आगे चलने वाली पारी को लेकर भी चर्चा छेड़ दी है।



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Content Writer

अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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