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Sonbhadra: वाराणसी से जुड़ा मिला फर्जी परमिट का सिंडीकेट, 2 गिरफ्तार, क्रशर प्लांट संचालक ने दर्ज कराया था केस

Sonbhadra News: भंडारण के नाम पर फर्जी परमिट कर राजस्व को चूना लगाने के मामले में चोपन थाने में पूर्व में दर्ज कराए गए केस से जुड़े एक आरोपी के गृह जनपद जाकर पुलिस की तरफ से कुर्की की नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की गई।

Kaushlendra Pandey
Published on: 4 Dec 2023 9:24 PM IST
Sonbhadra News
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पुलिस गिरफ्त में दो आरोपी (Social Media) 

Sonbhadra News: ओबरा से फर्जी परमिट के नाम पर गिट्टी उठाने वाले सिंडीकेट का खुलासा हो गया है। इस रैकेट का वाराणसी के चौबेपुर से जुड़ा पाया गया है। मामले में चौबेपुर क्षेत्र के रहने वाले दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की गई है। पूछताछ के बाद दोनों का धारा- 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत चालान कर दिया गया है।

मेसर्स उर्मिला स्टोन क्रशिंग कंपनी की संचालक उर्मिला देवी की तरफ से ओबरा थाने में इस बात की एफआईआर दर्ज कराई गई थी कि उसके फर्म के नाम पर फर्जी परमिट जारी किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया था कि उनके हाथ बालू परिवहन के लिए जारी होने वाले परमिट का सिक्योरिटी पेपर कैसे लग रहा है? धारा- 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई थी।

फर्जी रैकेट के तार वाराणसी से जुड़े

मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि, 'इस फर्जी रैकेट के तार वाराणसी के चौबेपुर से जुड़े हुए हैं। जांच के दौरान मिली जानकारियों और पुलिस नेटवर्क के जरिए मिली जानकारी के आधार पर सोमवार को गुड्डू कुमार पुत्र पतियार राम निवासी रामचन्नीपुर थाना चौबेपुर और बृजेश यादव पुत्र भुल्लन यादव निवासी रैमला अमौली थाना चौबेपुर वाराणसी के सुदामा पाठक तिराहे से दोपहर बाद गिरफ्तार कर लिया गया। प्रभारी निरीक्षक ओबरा देवीवर शुक्ला की अगुवाई वाली टीम ने आरोपियों की गिरफ्तारी की। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक पूछताछ के बाद आरोपियों का चालान कर दिया गया।'

फरारी काट रहे फर्जी परमिट से जुड़े आरोपी के घर नोटिस चस्पा

भंडारण के नाम पर फर्जी परमिट कर राजस्व को चूना लगाने के मामले में चोपन थाने में पूर्व में दर्ज कराए गए केस से जुड़े एक आरोपी के गृह जनपद जाकर पुलिस की तरफ से कुर्की की नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की गई। बताते चलें कि, प्रकरण में धारा- 419, 420, 467, 468, 471, 409, 120 आईपीसी और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस को इस मामले में मनोज कुमार पुत्र रघुनाथ प्रसाद निवासी धनी पट्टी थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर की संलिप्तता मिली जिसको लेकर पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। काफी तलाश के बाद भी वह नहीं मिला तो कोर्ट को परिस्थितियों की जानकारी दी गई। उसके क्रम में मिले आदेश पर सोमवार को मिर्जापुर जनपद स्थित उसके घर पर जाकर धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की गई।



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Content Writer

अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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