Sonbhadra News: छात्रा का दुष्कर्म करने पर शिक्षक को आजीवन कारावास, दो लाख का अर्थदंड

Sonbhadra News: अधिवक्ताओं की ओर से दी गई दलीलों को दृष्टिगत रखते हुए, शिक्षक संतोष कुमार जायसवाल को दोषी पाया गया है और उसे उम्रकैद के साथ ही दो लाख अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

Kaushlendra Pandey
Published on: 7 Jun 2024 12:51 PM GMT (Updated on: 7 Jun 2024 1:39 PM GMT)
Sonbhadra News
X

Sonbhadra News (Pic: Social Media)

Sonbhadra News: गुरू-शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने वाले शिक्षक को 12 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इससे पहले, नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी शिक्षक को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी। ताजा प्रकरण बभनी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने मामले की फाइनल सुनवाई की। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की ओर से दी गई दलीलों को दृष्टिगत रखते हुए, शिक्षक संतोष कुमार जायसवाल को दोषी पाया गया है और उसे उम्रकैद के साथ ही दो लाख अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न देने की दशा में छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा गया। अर्थदंड की धनराशि जमा होने के बाद, पीड़िता को एक लाख 60 हजार रुपये दिए जाने के भी आदेश दिए गए।

ये है पूरा मामला

अभियोजन कथानक के मुताबिक बभनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने सात नवंबर 2019 में बभनी थाने पहुंचकर तहरीर दी थी। इसके जरिए पुलिस को बताया था कि उसकी 12 वर्षीय बेटी इलाके के ही एक पब्लिक स्कूल में कक्षा 5 की छात्रा है। 6 नवंबर 2019 को वह स्कूल पढ़ने के लिए गई हुई थी। वहां तैनात शिक्षक संतोष कुमार जायसवाल पुत्र भगौती जायसवाल ने छुट्टी होने के बाद उसे रोक लिया। आरोप लगाया गया कि सभी बच्चों के चले जाने के बाद उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और वारदात के बाद उसे घर पहुंचा कर चला गया। बेटी को उसने किसी से घटना के बारे में न बताने की हिदायत भी दे रखी थी। पीड़िता ने रात्रि में रोते हुए उससे पूरी आपबीती बयां की, तब वह तहरीर लेकर थाने पहुंची है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की और पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की थी।

कुछ माह पूर्व छेड़छाड़ के मामले में मिली थी सजा

छात्रा से दुष्कर्म के दोषी बभनी थाना क्षेत्र के चौना गांव निवासी शिक्षक संतोष जायसवाल को अभी कुछ माह पहल ही जिले की अदालत से, जंगल में बकरी चराने के लिए गई लड़की से दुष्कर्म के मामले में पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी। आरेाप था कि 31 जुलाई 2013 को जंगल में बकरी चरा रही 14 वर्षीय नाबालिग को अकेला पाकर, उसे जबरिया निर्वस्त्र कर दिया था। किसी तरह वह उसके चंगुल से छुटकर भाग निकली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छेड़खानी और पाक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया था।

Sidheshwar Nath Pandey

Sidheshwar Nath Pandey

Content Writer

मेरा नाम सिद्धेश्वर नाथ पांडे है। मैंने इलाहाबाद विश्विद्यालय से मीडिया स्टडीज से स्नातक की पढ़ाई की है। फ्रीलांस राइटिंग में करीब एक साल के अनुभव के साथ अभी मैं NewsTrack में हिंदी कंटेंट राइटर के रूप में काम करता हूं। पत्रकारिता के अलावा किताबें पढ़ना और घूमना मेरी हॉबी हैं।

Next Story