Sonbhadra News: ट्रांसपोर्टर ने किया 74 लाख के अल्युमिनियम पर दावा, कोर्ट ने दिया अवमुक्ति के आदेश

Sonbhadra News: जेएस डब्ल्यू स्टील कंपनी के लिए भेजे गए 74 लाख के अल्युमिनियम को बीच रास्ते गायब करने के बाद, पंजाब से हुई बरामदगी पर, न्यू मलिक ट्रांसपोर्ट कंपनी की ओर से दावा किया गया है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 4 July 2024 3:34 PM GMT
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Sonbhadra News (Pic: Newstrack)

Sonbhadra News: हिण्डाल्को रेणुकूट से महाराष्ट्र स्थित जेएस डब्ल्यू स्टील कंपनी के लिए भेजे गए 74 लाख के अल्युमिनियम को बीच रास्ते गायब करने के बाद, पंजाब से हुई बरामदगी पर, न्यू मलिक ट्रांसपोर्ट कंपनी की ओर से दावा किया गया है। पेश किए गए प्रपत्रों-दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने बरामद किए गए अल्युनियम को संबंधित ट्रांसपोर्ट कंपनी के पक्ष में अवमुक्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि इस मामले से जुड़े मुकदमे का जब तक निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक बरामद किए माल के स्वरूप में न तो कोई परिवर्तन किया जाएगा ना ही इसे किसी के हक में किसी भी तरह से हस्तांतरित किया जाएगा।

बताते चलें कि गत फरवरी माह में ट्रांसपोर्ट कंपनी के जरिए लगभग 74 लाख का अल्युमिनियम पिपरी थाना क्षेत्र के रेणुकूट से महाराष्ट्र स्थित स्टील कंपनी के लिए भेजा गया था जिसे रास्ते में वाहन मालिक और चालक की मिलीभगत से रास्ते से गायब कर दिया था। पिपरी पुलिस ने गायब किए माल की गुजरात के अहमदाबाद से बरामदगी की थी। वहां, एल्युमिनयम एंगट को फर्जी बिल के जरिए संप्रत अल्युमिनियम और आदित्या मेटल कंपनी को बेच दिया गया था। कंपनी की ओर से उसे गलाकर क्वायल वायर बना दिया था। तभी पुलिस ने दबिश डालकर, गायब किए गए एल्युनियम की पूरी मात्रा परिवर्तित रूप में बरामद कर ली। उसके बाद उसे लाकर थाने पर जमा कर दिया गया था।

74 लाख का बंधपत्र दाखिल करने पर मिली अवमुक्ति की अनुमति

-न्यू मलिक ट्रांसपोर्ट कंपनी रेनुकूट ने अधिवक्ता अखिलेश कुमार मिश्रा के जरिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में, संबंधित अल्युमिनियम को अवमुक्त कराने का आवेदन किया। थाने से आख्या तलब करने के बाद न्यायालय ने उसे संबंधित ट्रांसपोर्ट कंपनी के पक्ष में अवमुक्त करने के आदेश दिए। साथ ही इस बात का निर्देश भी दिया कि आवेदक को जहां न्यायालय में 74 लाख का स्वबंध पत्र और समान धनराशि की एक जमानत दाखिल करनी होगी। वहीं, इस आशय का अंडरटेकिंग देना होगा कि प्रश्नगत बरामद माल (एल्युमिनियम) यदि दौरान विचारण अन्य किसी का पाया जाता है, तो उसे न्यायालय के समक्ष दाखिल किया जायेगा। साथ ही दौरान विचारण अवमुक्त किए गए 28793 किग्रा एल्युमिनियम को न तो किसी को हस्तांतरित करेगा और न ही, उसके स्वरूप में किसी प्रकार परिवर्तन करेगा।

Durgesh Sharma

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