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Sonbhadra News: बगैर परमिट-फर्जी परमिट परिवहन दूसरी बार पकड़ा गया ट्रक, वाहन चालक और मिर्जापुर के खनन व्यवसायी पर FIR

Sonbhadra News सोनभद्र जिले में कभी फर्जी परमिट तो कभी बगैर परमिट के गिट्टी परिवहन का खेल जारी है। खान विभाग की तरफ से चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में 5 माह पूर्व फर्जी परमिट के आधार पर परिवहन करते पकड़े गए ट्रक को, बगैर किसी कार्रवाई के दूसरी बार बगैर परमिट के परिवहन करता पकड़े जाने के बाद हड़कंप मच गया है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 15 Feb 2024 11:39 PM IST
Truck caught for second time without permit-fake permit transportation, FIR against driver and mining businessman of Mirzapur
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बगैर परमिट-फर्जी परमिट परिवहन दूसरी बार पकड़ा गया ट्रक, वाहन चालक और मिर्जापुर के खनन व्यवसायी पर FIR: Photo- Newstrack

Sonbhadra News: सोनभद्र जिले में कभी फर्जी परमिट तो कभी बगैर परमिट के गिट्टी परिवहन का खेल जारी है। खान विभाग की तरफ से चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में 5 माह पूर्व फर्जी परमिट के आधार पर परिवहन करते पकड़े गए ट्रक को, बगैर किसी कार्रवाई के दूसरी बार बगैर परमिट के परिवहन करता पकड़े जाने के बाद हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ताजा मामले और पूर्व के मामले को लेकर राबटर्सगंज कोतवाली में ट्रक मालिक, ट्रक चालक, गिट्टी लोड करने वाले क्रशर संयंत्र संचालक और मिर्जापुर के चुनार से जुड़े वाराणसी निवासी खनन व्यवसायी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है।

खान निरीक्षक मनोज कुमार की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि लोढ़ी में वाहनों की चेकिंग के दौरान वाहन सं. यूपी 64 बीटी/8668, जो पालिथीन से ढकी हुई थी, का चालक, वाहन को बिना चेक कराए कट मारते हुए तेजी से भाग गया। पीछा कर वाहन को छपका के पास रोका गया तो चालक धमकी देते हुये वाहन को छोडकर फरार हो गया। जांच करने पर पाया गया कि वाहन में 31 घन मीटर गिट्टी (डोलो स्टोन) लदा था।

कोई भी ईएमएम-11/ ईफार्म-सी/ईटीपी/परिवहन प्रपत्र मौजूद नहीं था। वहां के बारे में पूर्व की कार्रवाई जांची गई तो पता चला कि गत 30 अक्टूबर को तत्कालीन खान निरीक्षक ईश्वर चंद ने एआरटीओ कार्यालय के पास स्थित चेकिंग प्वाइंट पर उक्त वाहन को पकड़ा था । उसे दौरान वाहन चालक द्वारा जो परमिट प्रस्तुत किया गया था, उसे चेक करने पर पाया गया कि उसे फर्जी तरीके से तैयार किया गया है।

कब्जे से चालक वाहन को लेकर भाग निकला था

वाहन को कब्जे में लेकर खड़ा कराया गया था लेकिन चालक वाहन को लेकर भाग निकला था। मामले में वाहन चालक, वाहन स्वामी, गिट्टी लोड करने वाले स्टोन क्रशर मालिक और मिर्जापुर जिले के तहसील चुनार में चक लठियान के सैंड स्टोन के खनन पट्टाधारक प्रशांत सिंह निवासी सरस्वती नगर कालोनी, सिगरा, बिहाइंड टीसीआई ट्रांसपोर्ट, वाराणसी को संलिप्त पाया गया है।

पुलिस ने मामले में धारा 186, 279, 379, 411, 467, 468, 471, 504, 506 आईपीसी, उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 की धारा 3, 7 और 57, खान एवं खनिज (विकास 4 का विनियमन) अधिनियम 1957 और वन एवं खनिज (विकास का विनियमन) की धारा 4 और 21, लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 तथा 5 के तहत मामला दर्ज किया है। प्रभारी निरीक्षक शिव प्रताप वर्मा के मुताबिक मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है।



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Shashi kant gautam

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